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मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसे में बलिया निवासी 1 की मौत, 4 लोग घायल

मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसे में बलिया निवासी 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
बता दें कि बलिया के रहने वाले लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम गए थे। वहां सभी फॉर्च्यूनर से अपने घर बलिया लौट रहे थे। फॉर्च्यूनर पड़री थाना क्षेत्र के भरपूरा हाईवे पर राजपूत ढावा के ठीक सामने पहुंची, इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर पलट गई।
कार में सवाल पांचों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने रमेश कुमार (31) निवासी जलालपुर थाना कोतवाली जिला बलिया को मृत घोषित कर दिया। वही मृतक के बड़े भाई चालक विनोद कुमार (38), रवि कुमार गुप्ता (30) निवासी देवरिया, आशुतोष सिंह निवासी रीवा, अमित गर्ग निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश को हल्की चोटे आई। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बड़े भाई की लिखित सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष अजित श्रीवास्तव ने बताया कि फार्च्यूनर पलटने से एक की मौत हो गई। चार लोग घायल हुए है।






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मंदिर की चल-अचल संपत्ति के फर्जीवाड़े के आरोप में रसड़ा चैयरमैन समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज

बलिया में रसड़ा कोतवाली पुलिस ने ठाकुर जी और महादेव जी मंदिर की चल और अचल संपत्ति के फर्जीवाड़े के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नगरपालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल समेत 9 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
दैनिक अखबार हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक रसड़ा निवासी रौखीलाल ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत वाद दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि मेरे पूर्वजों की ओर से 24 अक्तूबर, 1897 को ठाकुरबाड़ी व मंदिर के बावत एक रजिस्टर्ड न्यास नाम तैयार किया गया।
इसमें ठाकुर जी और मंदिर के नाम से चल-अचल संपत्ति को व्यवस्था के लिए सर्वाकार की नियुक्ति होती रहेगी। स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद श्री ठाकुर जी, महादेव जी मंदिर तथा उनके नाम की सभी चल-अचल संपत्ति के सर्वाकार नियुक्त हुए थे। उन्होंने अपनी पुत्रियों सरस्वती व सुमित्रा को सर्वाकार नियुक्त कर दिया था। बिना किसी को सर्वाकार नियुक्त किए ही सुमित्रा का निधन हो गया।
दूसरी बेटी सरस्वती ने अपने चार पुत्रों में दो शंभूनाथ व रोखीलाल उर्फ ऋषिलाल को सर्वाकार नियुक्त कर दिया। इसमें शंभूनाथ ने भी अपने पुत्र राजेश, रितेश व दिनेश को सर्वाकार नियुक्त कर दिया। वादी पक्ष ने कोर्ट में बताया कि कुछ लोगों ने साजिश व षड़यंत्र के जरिये रसड़ा तहसील के कर्मचारियों के साथ मिलकर अवैध तरीके से ट्रस्ट को जमीन पर परशुराम का नाम अंकित कराकर सात जनवरी, 2017 को कवाला करा लिया।
इसके बाद न्यायालय में सुनवाई हुई और पुलिस ने हनुमान गली ब्रह्मस्थान निवासी परशुराम, शंकर राम का हाता ठाकुरबाड़ी निवासी चेयरमैन विनय कुमार उर्फ विनय शंकर जायसवाल, थाना रोड निवासी कैलाश प्रसाद उर्फ मुन्ना, केशव उर्फ जुन्या हिता के पुरा निवासी ललिया उर्फ रामदुलारी (मृतक ठाकुरबाड़ी निवासी अभिषेक दुबे, रसड़ा कस्बा के जवाहर लाल हिता के पुरा निवासी रामआशीष यादव पर धारा 419 व 420 में केस दर्ज किया गया है। रसड़ा कोतवाल हिर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। उधर, चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने की जानकारी नहीं है।
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बालासोर ट्रेन हादसे में बलिया के युवक की भी गई जान, गांव में मातम!

बलिया। उड़ीसा के बालासोर में हुए दुर्घटना में बलिया के एक नौजवान की भी जान चली गई। जिल के दोकटी थाना क्षेत्र के बहुआरा निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र सूर्यदेव सिंह 38 साल के मृत्यु होने से गांव में शोक का हौल है।
बता दें कि बहुआरा गांव निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र सूर्यदेव सिंह दुर्घटना ग्रस्त हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस में पेंटी चेयर कार खाना देने का कार्य करते थे तथा दुर्घटना के दिन भी अपने ड्यूटी पर गए थे दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कागजी खाना पूर्ति के बाद गांव खबर पहुचने के बाद कल से ही उनके घर पूछन हारो का तांता लगा हुआ है।
स्वर्गीय सिंह अपने परिवार सहित कोलकत्ता में रहते थे और वही से अपनी नौकरी करते थे। वह अपने पीछे अपनी पत्नी पूजा व चार वर्षीय बच्ची सृष्टि को छोड़ गये है। उनके चचेरे भाई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि देवेंद्र बहुत मिलनसार व मेहनती लड़का था जो अपने इस नौकरी के बदौलत ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे।
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बलिया में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने लगाया इन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

बलिया। बलिया में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने आज से 31 जुलाई तक धारा 144 लगा दिया है। गौरतलब है की विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (पी०जी०)-2023 व बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2023-25 तथा आगामी त्यौहार ईदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 05 जून से 31जुलाई तक के लिए धारा-144 लागू किया गया है।
आदेश में उन्होंने कहा कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है।कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें।कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा,
न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द कराएगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड़ फोड़ आदि करेगा न ही किसी सहायक सूचना प्रकार का पुतला जलायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा, न ही इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा जिससे कि जनभावनाओं को ठेस पहुंचे, लोक शांति व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत, न ही कोई व्यक्ति किसी को इस हेतु उकसाएगा अथवा प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति नई परम्परा अथवा गैर परम्परागत कार्य/कार्यक्रम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र से 500 मीटर की परिधि में किसी भी फोटोकापी की दुकान एवं साइबर तथा पी०सी०ओ० आदि को खुला नहीं रखा जायेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
जिला योजना समिति के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन की समय-सारणी जारी
बलिया। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन की समय-सारणी जारी किया गया है। जिसमें नामांकन 17 जून को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच 17 जून को अपरान्ह 04 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेना 21 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक, मतदान 25 जून को पूर्वाह्न 08 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक एवं मतगणना 25 जून को अपराह्न 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित किया गया है।
निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त
बलिया। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा डिप्टी कलेक्टर सर्वेश यादव को नियुक्त किया गया है।
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