बलिया। बेल्थरा रोड में शासन के आदेश पर एक महिला सहित दो राशन कोटेदारों को आरोपी बनाया गया है। जिनपर राशन देने में गड़बड़ी करने का आरोप है। जांच रिपोर्ट में कोटेदार, गोदाम अधिकारी और राशन माफिया की संलिप्तता साबित हुई है। जिसके चलते कार्रवाई की गई।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी बेल्थरा रोड ने तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के अलावा धोखाधड़ी का मुकदमा उभांव थाने में दर्ज किया गया है।पुलिस ने मामले की जांच अपराध निरीक्षक अंशुमान यदुवंशी को सौंप दी है।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी यादव की माने तो उच्चाधिकारियों के आदेश पर तीनों दुकानों को निलम्बित करने की प्रक्रिया भी शुरु कर दी है। शासन के पत्र में आरोपित किया गया है। कि साल 2020 में 600 राशन कार्ड का सूची में नाम होने के बाद भी 2 माह से उन्हें राशन नहीं दिया गया जो लूट और काला बाजारी की भेंट चढ़ गया। इस कार्रवाई की जद में 3 उचित दर विक्रेता वृज किशोर, गोरख प्रसाद और अनिता को अभियुक्त करार दिया गया है। जबकि एक अभियुक्त राजनाथ गुप्त की मौत हो जाने से प्राथमिकी में इन्हें अभियुक्त नहीं बनाया गया है।
प्राथमिकी में राशन माफियाओं, गोदाम प्रभारी और राशन दुकानदार को दोषी पाया गया है। इस काम में पर्यवेक्षणीय अधिकारी बृजेश कुमार गुप्ता, अधिाशासी अधिकारी नगर पंचायत बेल्थरारोड और पूर्ति निरीक्षक रहे श्यामनाथ को भी दोषी करार देते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गयी है। पूरी कार्रवाई आयुक्त खाद्य और रसद विभाग उत्तर प्रदेश के पत्र के साथ एसपी खाद्य और रसद विभाग उप्र लखनऊ की जांच रिपोर्ट के आधार पर और जिलाधिकारी के अनुमोदन पर की गयी है।
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