बलिया: विकास खंड पंदह के सहुलाई में जांच के दौरान धन की अनियमितता साबित होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट सौम्या अग्रवाल ने रिकवरी का आदेश दिया है। उन्होंने तत्कालीन ग्राम प्रधान देवेंद्र चौहान, तत्कालीन सचिव मृत्युंजय राय व तकनीकी सहायक वीरेंद्र यादव से बराबर-बराबर धनराशि की वसूली 15 दिन के अंदर करने को कहा है। ग्राम पंचायत के मनोज कुमार श्रीवास्तव व ईश्वरचन्द तिवारी आदि ने जुलाई, 2019 में ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों में की गयी अनियमितता की शिकायत नोटरी शपथ पत्र पर देकर की थी।
तब तीन सदस्यीय टीम बनाकर जांच कराई गई थी। इसके बाद अन्तिम जांच इसी वर्ष अप्रैल में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी से कराई गई। जांच में 9,932 रुपये की वित्तीय अनियमितता/गबन किया जाना पाया गया है। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट सौम्या अग्रवाल ने तीनों से इस धनराशि की वसूली करने का आदेश जारी किया।
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