बलिया डीएम ने गैंग लीडर विशम्भर यादव द्वारा अर्जित 2 करोड़ 13 लाख 14 हजार की अवैध संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। प्रभारी निरीक्षक गड़वार बलिया की तहरीर और पुलिस अधीक्षक बलिया की संस्तुति पर गैंगलीडर विशम्भर यादव की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। विशम्भर टकरसन गांव का रहने वाला है। इसका बलिया में एक संगठित गिरोह है। विशम्भर द्वारा आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ के लिए संगठित तरीके से हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और अन्य अपराधों को अंजाम दे चुका है।
विशम्भर का लोगों में डर इस कदर है कि कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नही करता। यही नहीं विशम्भर ने अपनी आपराधिक गतिविधियों के बल पर अवैध तरिके से चल और अचल सम्पत्तियां अर्जित कर रखी हैं। अभियुक्त के विरुद्ध गैंगैस्टर एक्ट अपराध के अतिरिक्त बलिया के विभिन्न थानों व जनपद लखनऊ सहित अन्य जिलों में कुल 14 मामले दर्ज हैं। विशम्भर के विधिक तरीके से आय का कोई ठोस स्त्रोत नहीं है।
इसके द्वारा 2 करोड़ 13 लाख 14 हजार की चल-अचल सम्पत्तियाँ अवैधानिक ढंग से बनाई गई है। कुछ संम्पतियाँ विशम्भर ने शिवनारायण और नीतू के नाम से अर्जित की हैं। पुलिस ने जांच में उसके आय के स्त्रोत के कानून सम्मत नहीं पाया। जिलाधिकारी बलिया ने उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है।
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