बलिया के अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन) समुदाय के छात्र-छात्राओं को अब पढ़ाई के लिए लोन मिलेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीमा पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्रोफोशनल एवं जॉब आरियटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें छात्र-छात्राएं का जनपद निवासी होना अनिवार्य है, परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्रों के लिए एक लाख बीस हजार रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98 हजार रुपये से अधिक न हो। इनको तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण की व्यवस्था की गई है। जिन परिवारों की वार्षिक आय दोगुने से अधिक लेकिन आठ लाख रुपये से कम हो उनके छात्रों को आठ प्रतिशत तथा महिला छात्राओं को पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 20 लाख तक ऋण की व्यवस्था की गई है। शैक्षिक ऋण चार लाख रुपये की दर से अधिकतम पांच वर्षों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
छात्र-छात्राएं इस योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए निगम मुख्यालय के मोबाइल नंबर 9415579204 पर संपर्क किया जा सकता है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीमा पांडेय ने बताया कि ऋण वापसी छह माह बाद या नौकरी लगने पर, जो पहले हो से पांच साल में 60 मासिक समान किश्तों में की जाएगी। इसके लिए छात्र या छात्रा को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा आधार शीडेड, बैंक खाता संख्या भी देनी होगी।
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