बलिया: अब गांव में मकान बनाने से पहले जिला पंचायत से नक्शा पास कराना अनिवार्य है। अगर आपका निर्माण नगर पंचायत की सीमा में नहीं हैं तो नक्शा स्वीकृति के लिए जिला पंचायत में अर्जी देनी होगी। अगर इसका उल्लंघन किया तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दे कि नक्शा स्वीकृति को लेकर जिला पंचायत की टीम एक्टिव हो गई है। शासन के निर्देशों के बाद इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। हालांकि अगर गांव के किसी व्यक्ति ने पहले से मकान बना लिया हो तो उस पर यह नए नियम लागू नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति मकान निर्माण कर रहा है तो उसे पहले जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा।
आवासीय व व्यवसायिक भवन के लिए लगेगा इतना शुल्क– इसके साथ ही आवासीय और शैक्षणिक पर 25 रुपये जबकि व्यावसायिक भवन के लिए 100 रुपये प्रतिवर्ग मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, वाउंड्री वाल के लिए एक सौ रुपये प्रतिवर्ग मीटर का शुल्क तय किया गया है। इस नए नियम से रजिस्ट्रेशन के कार्य भी आसान हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास एवं कृषि कार्य हेतु बनाए जाने वाले 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊंचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी लेकिन सुरक्षित डिजाइन और निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होंगी।
निर्माण करने से पूर्व जिला पंचायत, बलिया को एक लिखित सूचना देनी होगी। वहीं बलिया जिला पंचायत कार्याधिकारी शहबाज खान का कहना है कि गजट के बाद जिला पंचायत को इस आदेश को प्रभावी कराना है। नक्शा पास कराना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर उपभोक्ता पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लग सकता है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर तीन माह के कारावास का दंड भी दिया जा सकता है।
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