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बलियाः आवास का पैसा भेजने में देरी की तो अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना

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बलिया में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में अनियमितता को लेकर अब शासन ने सख्ती शुरु कर दी है। अब पीएम आवास की राशि लाभार्थियों के खाते में देरी से भेजने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सजा भुगतनी होगी।

केंद्र सरकार के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आवास का पैसा भेजने में विलंब होने पर अधिकारियों पर 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवास स्वीकृत होने के बाद लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने में काफी विलंब किया जा रहा है। कई जगह किस्त भेजने में सचिव, प्रधान सहित ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आया है।

इसको लेकर अब केंद्र सरकार ने नई गाईडलाइन जारी की है। इसकी गाइड लाइन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना अधिकारी को भेजा है। जिले स्तर से इसे सभी ब्लॉक के बीडीओ को शुक्रवार को पत्र भेजकर इस निर्देश से अवगत करा दिया गया है।

पीडी उमेशमणि त्रिपाठी का कहना है कि आवास के लाभार्थी विवोलियों के चक्कर में कतई न पड़ें। कोई सुविधा शुल्क आदि की मांग करता है तो ब्लॉक या स्वयं मुझसे सम्पर्क कर जानकारी दे सकते हैं।

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बलिया में धारा 144 लागू, 12 जून तक रहेगी प्रभावी

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बलिया जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने लोकसभा चुनाव, रामनवमी और महावीर जयंती को देखते हुए 12 जून तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू करने का आदेश दिया है।

जिलाधिकारी ने शांतिभंग की आशंका जताते हुए जनपद बलिया की सीमा के भीतर निवास करने वाले और आने-जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति व्यवस्था तथा जन जीवन को सामान्य बनाए रखने, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे में यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

जिला मजिस्ट्रेट ने सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 में मत प्राप्त करने के लिए किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/कार्यकर्ता की सांप्रदायिक और धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाने, किसी की भी शासकीय/सार्वजनिक संपत्ति /स्थल /भवन/ परिसर में विज्ञापन, वॉल राइटिंग, होर्डिंग और बैनर न लगाने का आदेश पारित किया है।

इसके अलावा जिलाधिकारी ने चुनाव प्रचार हेतु वाहनों, लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का प्रयोग, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन, प्रचार तथा सभा, रैली, जुलूस का आयोजन और कोई व्यक्ति के द्वारा निर्वाचन प्रचार/सामग्री के प्रकाशन से पहले जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त करने सहित अन्य बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया है।

उन्होंने कहा है कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने इस आदेश का संबंधित थाना क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया है।

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बलिया में गेहूं के खेत में लगी आग, लगभग 7 बीघा फसल जलकर खाक

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बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर आगजनी की घटना सामने आई है। यहां खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। इससे लगभग 7 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। इस घटना में दोनो क्षेत्रों के किसानों को कराई ज्यादा नुकसान हुआ है।

पहली घटना तहसील क्षेत्र के पलटूपुर ताल की है, यहां अज्ञात कारणों के चलते खेत में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि देखते ही देखते पूरा खेत जलकर खाक हो गया। किसानों के मुताबिक, लगभग 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने से बीरन सिंह, भूपेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, हरेराम सिंह, तारकेश्वर राम, शंकर राम, सत्यप्रकाश, दिनेश सिंह को काफी नुकसान हुआ है। दूसरी घटना लखनापार के धरहरा में हुई। यहां किसानों भी आग से लगभग 2 बीघा फसल जल गई। लोगो ने बताया गया कि पलटूपुर की तरफ की ज्यादातर फसल काट ली गई थी, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था।

जानकारी के अनुसार, गेहूं की फसल पूरी तरह से पक कर तैयार हो गई थी। किसान पकी हुई फसल के काटने के लिए किस मशीन का इंतजार कर ही रहे थे। तभी मंगलवार की दोपहर अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की सूचना जैसे ही ग्रामीणों व किसानों को हुई वह खेतों की तरफ दौड़ कर गए, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी, इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया। लेकिन आग पर काबू पाने से पहले ही लगभग 1 दर्जन किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल सुजीत गुप्ता ने जांच कर किसानों को मदद दिलाने का भरोसा दिया। वहीं आग की सूचना पाकर मौके पर थानाध्यक्ष सिकंदरपुर दिनेश पाठक भी पहुंच गए थे।

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बलिया की गड़वार पुलिस ने फरार अभियुक्त को किया गिरफ्तार, सड़क दुर्घटना के मामले में था आरोपी

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बलिया पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस अलग अलग घटनाओं में फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रही हैं। इसी क्रम में गड़वार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ल ने हेड कांस्टेबल संदीप यादव, शत्रुधन यादव और प्रभुनारायण के साथ मिलकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी संजीत यादव धारा 302 और 201 के मामले में फरार था। उसे को नहर पुलिया रतसर के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से आलाकत्ल पत्थर बरामद किया गया।

जानकारी के मुताबिक, 25 मार्च 2024 को वादी मुकदमा विजय शंकर यादव पुत्र स्व. हरगोविन्द यादव ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके पुत्र 26 वर्षीय हरिकेश यादव घर से खाना खाकर सोने के लिए डेरा पर जा रहा था, तभी गांव के बाहर नहर पटरी पर बीएसएनएल टावर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर मौत हो गयी थी। पुलिस ने धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग अज्ञात वाहन के चालक के विरूद्ध पंजीकृत किया। इस मामले में जांच की गई तो आरोपी वाहन चालक संजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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