बलिया
बलियावासियों के लिए अच्छी ख़बर: अब डाकघर से ही बुक करा सकेंगे रेल टिकट

बलियावासियों के लिए अच्छी ख़बर है। अब रेल टिकट बुक कराने के लिए रेलवे स्टेशन में घंटों लाइनों में लगने की कोई जरुरत नहीं है। क्योंकि रेल यात्रियों की सुविधा को बढ़ाते हुए अब डाकघरों से भी रेलवे टिकट की बुकिंग कराई जा सकेगी।
अच्छी बात यह है कि यह नई सुविधा केवल शहरी इलाकों में नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों के डाकघरों में भी उपलब्ध होगी। सेवापुरी ब्लॉक में आयोजित डाक मेले में पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने नई सुविधा के बारे में बताते हुए कहा कि रेल टिकट बुकिंग की सुविधा वाराणसी डाक परिक्षेत्र के 1699 डाकघरों से मिलेगी। वाराणसी परिक्षेत्र के तहत आने वाले छह जिले वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, चंदौली और बलिया के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि कई लोग घंटों लाइन में लगने के बाद भी रेल टिकट बुक नहीं करा पाते थे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने यह सुविधा लॉंच की है। यह सेवा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए सभी डाकघरों के कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ ही यूजर आईडी और पासवर्ड भी देने की प्रक्रिया चल रही है। डाकघरों में रेलवे टिकट की बुकिंग की सुविधा मिलने से स्टेशनों के काउंटरों पर भीड़ का दबाव कम होगा। साथ ही समय की भी बचत होगी।
बता दें कि सेवापुर में आयोजित डाक मेले के दौरान वाराणसी (पश्चिम) डाक मंडल द्वारा विशेष अभियान चलाकर तीन हजार बच्चियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए गए। बच्चियों को पोस्टमास्टर जनरल ने प्रवर डाक अधीक्षक राजन राव और डाक अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के साथ पासबुक सौंपकर सुखद भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में सहायक अधीक्षक आरके चौहान, निरीक्षक शशिकांत कन्नौजिया, इंद्रजीत पाल, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक मैनेजर सुबलेश सिंह, पोस्टमास्टर सेवापुरी अनूप पांडेय, ग्राम प्रधान घोसिला पूजा सिंह आदि मौजूद रहे।
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बलिया स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा, मुख्यमंत्री को दी व्यवस्थाओं की फर्जी रिपोर्ट

बलिया में स्वास्थ्य विभाग के अब तक कई कारनामे देखने को मिले। जहां एक स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा देखने को मिला है। जो अब मुख्यमंत्री के सामने तक झूठ पेश करने से नहीं डर रहे हैं। बलिया स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही, मनमानी और अनियमितता के कई मामले सामने आने के बाद भी मुख्य चिकित्साधिकारी मुख्यमंत्री को बलिया में सभी अस्पतालों की व्यवस्था चाक-चौबंद बता रहे हैं।
बलिया के मुख्या चिकित्साधिकारी ने मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में फर्जी रिपोर्ट लगाई है। जिसमें कहा गया है कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हैं। केवल चिकित्सकों की कमी है। शासन को अवगत कराया गया है। बता दें भाजपा नेता सूर्यभान सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की थी कि जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बदतर है।
शिकायत में कहा गया था कि जनरेटर नहीं चलते हैं। एंबुलेंस की सेवा अस्त-व्यस्त है। सीएम कार्यालय द्वारा सीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई थी। मुख्य चिकित्साधिकारी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित अपने रिपोर्ट में बताया कि जिले की सभी अस्पतालों पर जब बिजली नहीं रहती है तो लगातार जनरेटर चलते हैं। सभी व्यवस्था चाक-चौबंद है। केवल चिकित्सकों की कमी है।
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बलिया- स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का एलान, जाने कब से कब तक रहेंगी छुट्टियां

बलिया में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। 20 मई से 15 जून जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन स्कूलों में ग्रीष्मावकाश और शीतावकाश को लेकर बीएसए शिवनारायण सिंह ने दिशा-निर्देश जारी किया है। 16 जून से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा।
बीएसए ने बताया कि शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक था, जबकि ग्रीष्मावकाश 20 मई से शुरू हो रहा है, जो 15 जून तक रहेगा। ग्रीष्मावकाश के बाद सत्रारम्भ 16 जून से होगा। उप्र बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि अवकाश के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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बलिया : 2016 में हुई हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बलिया में 2016 में हुई हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सख्त सजा मिल सकी।
पुलिस के द्वारा चिन्हित मुकदमों के त्वरित निस्तारण का अभइयान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते फेफना थाने में पंजीकृत धारा 302, 323, 504 भादवि में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
अदालत ने अभियुक्त पवन कुमार यादव उर्फ छांगुर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 504 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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