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एक ही पुलिस स्टेशन में बेटी DSP और पिता दरोग़ा, दोनों ऐसे कर रहे बलिया का नाम रोशन!

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बलिया डेस्क : आज हम आपको बलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें बेटी हैं डीएसपी और पिता हैं सब इंस्पेक्टर. दिलचस्प बात यह है कि बाप बेटी दोनो की पोस्टिंग एक ही पुलिस स्टेशन में है. बेटी का नाम है शाबेरा अंसारी जोकि मध्यप्रदेश के देवास में डीएसपी महिला प्रकोष्ठ पद पर तैनात है और पिता अशरफ़ अली इंदौर के लसूड़िया थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं.

दरअसल छुट्टी लेकर अशरफ़ अली अपनी ट्रेनी डीएसपी बेटी से मिलने गए थे और इसी दौरान लॉकडाउन लग गया और वह वहीं फँस गए. आना जाना मुश्किल हो गया और कोरोना का प्रकोप बढ़ गया था जिसकी वजह से पीएचक्यू के आदेश के बाद एसपी ने सब इंस्पेक्टर अशरफ अली अंसारी को मझौली थाने में ही ड्यूटी करने के आदेश दिए हैं.

दिलचस्प बात यह है कि इस बीच अशरफ की पोस्टिंग भी उसी थाने में हुई जहां उनकी बेटी शाबेरा DSP के पद पर तैनात थीं. इसके बाद से ही बाप बेटी एक ही थाने में तैनात हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं. थाने में पिता बेटी को सैल्यूट करते हैं और घर पर डीएसपी बेटी उन्हें अपने हाथ का खाना खिलाती हैं.

बता दें कि इंस्पेक्टर के पद पर शाबेरा अंसारी का चयन 2013 में हो गया था और उन्होंने 2016 में ज्वाइन भी कर लिया था. लेकिन इसके बाद भी वह पीएससी की तैयारी करती रहीं और 2016 में पीएससी क्वालिफाइड किया और 2018 में डीएसपी पद पर ज्वाइन किया.

शाबेरा के सपने बड़े हैं. डीएसपी के पद पर होने के बाद भी वह यूपीएससी की तैयारी भी कर रही है. उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और सरकारी कॉलेज से बीए किया.

इस दौरान ही उन्होंने पीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी. मूलरूप से शाबेरा का परिवार बलिया से ताल्लुक़ रखता है. पुलिस में नौकरी होने के बाद से पूरा परिवार इंदौर शिफ़्ट हो गया.

शाबेरा बताती हैं कि पढ़ाई लिखाई में बचपन में वह एवरेज स्टूडेंट रही हैं. गणित में वह एक बार फ़ेल भी हो चुकी हैं लेकिन उन्होंने कुछ बनने की ठानी थी. उन्हें हमेशा से पुलिस विभाग में ही जाना था. इसलिए वह लगातार मेहनत करती रहीं और उसका नतीजा आज सभी के सामने है.

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बलिया में इतने दिनों के लिए धारा-144 लागू

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बलिया में 17 नवंबर से 14 जनवरी, 2024 तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है। इस बाबत जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है।

कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रोत्साहित करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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बलिया पुलिस विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस, कई दर्जन निरीक्षक इधर से उधर

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बलिया पुलिस विभाग में तबादला एक्सप्रेस चली है। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कई निरीक्षक और उप निरीक्षकों से इधर से उधर किया है। एसपी एस आनंद ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।

निरीक्षक विकास चंद्र को भीमपुरा से सहतवार भेजा गया है। योगेंद्र सिंह को बांसडीह से सुखपुरा, गजानंद चौबे को पुलिस लाइन से फेफना, रामायन प्रसाद के अपराध शाखा से रसड़ा, स्वतंत्र कुमार सिंह को रसड़ा से बांसडीह, हिमेंद्र सिंह को सुखपुरा से अपराध शाखा और रोहन राकेश सिंह को फेफना से रेवती भेजा गया है।

तबादले की सूची यहां देखें-

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बलिया के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर इन तीन ट्रेनों के ठहराव को मिली मंजूरी

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बलिया में बैरिया विधानसभा के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर अब से 3 ट्रेनों के ठहराव को रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। जिन 3 ट्रेनों का ठहराव होगा, उसमें बरौनी – गोंदिया एक्सप्रेस, बरौनी – अम्बाला एक्सप्रेस  और गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं। वाराणसी डिवीजन को इन तीन ट्रेनों के ठहराव के लिए जल्द से जल्द कहा गया है।

बता दें कि इन ट्रेनों के ठहराव की लागतार मांग हो रही थी। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर के पत्र और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विनोद सिंह के अनुरोध पर बलिया निवासी मुरादाबाद रेल मंडल केएडीआरएम  निर्भय नारायण सिंह के अथक प्रयास से आज बैरिया वासियों को बड़ी सौगात मिली है। इस पर क्षेत्रीय लोगों ने उन्हें बधाई दी।

इन ट्रेनों के ठहराव से अब बैरिया क्षेत्र के सैंकड़ों ग्रामवासियों को बहुत सुविधा होगी। अब रेलयात्री आसानी से सफर कर पाएंगे। ये तीनों ट्रेनें एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, ऐसे में यात्री आसानी से अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगे।

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