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यूपी में चुनाव की आहट! दिसम्बर के अंत तक हो सकते हैं निकाय चुनाव

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गयी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर निकाय चुनाव का एक फर्जी कार्यक्रम भी जारी हो गया था। लेकिन माना जा रहा है कि यूपी निकाय चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का आरक्षण और परिसीमन अक्टूबर तक फाइनल करने पर मंथन चल रहा है। इसके लिए सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। निकाय चुनाव को लेकर सभी की निगाहें लगी हुई हैं. ऐसे में सूबे में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सभी सियासी दल लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने की कोशिश में जुटे हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग को पिछले पांच वर्षों के दौरान सृजित और विस्तारित हुए नए नगर निकायों के परिसीमन की रिपोर्ट का इंतजार है।आयोग के विशेष कार्याधिकारी एस. के. सिंह ने ‘मीडिया’ से बातचीत में बताया कि परिसीमन की रिपोर्ट आने के बाद नगरीय निकायों की वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करवाया जाएगा और फिर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को फर्जी करार देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग ने अभी कोई चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया है।उन्होंने बताया कि इन निकायों का कार्यकाल अगले साल पांच जनवरी को समाप्त हो रहा है, उससे पहले इस साल दिसम्बर के अंत में चुनाव करवाए जाने की तैयारी चल रही है। बताते चलें कि पिछले चुनाव वर्ष 2017 में नवम्बर के महीने में तीन चरणों में करवाए गए थे और पहली दिसम्बर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित हुए थे। पहले चरण में राज्य के 24 जिलों में 22 नवम्बर, फिर दूसरे चरण में 25 जिलों में 26 नवम्बर और फिर 29 नवम्बर को तीसरे चरण में 26 जिलों में मतदान करवाया गया था।
वर्ष 2017 में हुए इन चुनावों के लिए तैयारी की गई वोटर लिस्ट में 3.32 करोड़ वोटर थे, इस बार चूंकि निकायों की संख्या बढ़ी है इसलिए वोटरों की तादाद भी बढ़ेगी। वर्ष 2017 के चुनाव में 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका और 438 नगर पंचायतों यानि कुल 652 नगरीय निकायों के चुनाव करवाए गए थे।इस बार अभी तक प्रदेश सरकार ने समय- समय पर नए निकायों के गठन और मौजूदा निकायों के विस्तार के जो निर्णय लिए हैं, उनके अनुसार कुल 82 नए निकाय बने हैं। इस तरह से अब नगरीय निकायों की कुल संख्या 734 हो गई है।






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जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय की 22 – 25 मार्च से होने वाली परीक्षा स्थगित

बलिया। जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलसचिव एस०एल०पाल ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P.) –2020 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत बी०ए०, बी०एस०–सी, बी०कॉम० तृतीय सेमेस्टर सत्र 2022–23(नियमित) एवं बी०एड० प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022–23(नियमित) व सत्र 2020–2021 तथा 2021–22 के बैकपेपर/ भूतपूर्व /श्रेणी सुधार परीक्षाएं–दिनांक 22 मार्च 2023 से दिनांक 25 मार्च 2023 तक के अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है।
साथ ही यह भी अवगत कराना है कि परीक्षा कार्यक्रम में यथावर्णित दिनांक 27 मार्च 2023 से संचालित होने वाले परीक्षा यथा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर घोषित समय सारणी के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। दिनांक 22 मार्च 2023 से दिनांक 25 मार्च 2023 तक की स्थगित परीक्षा का परीक्षा कार्यक्रम पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा ।
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बलिया: वक्फ की जमीन पर कूड़ा निस्तारण यूनिट का निर्माण, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग!

बलियाः स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिला पंचायत विभाग की ओर से बेल्थरा रोड तहसील के सियर ब्लॉक में गांवों में कूड़ा निस्तारण यूनिट का निर्माण होना है। इसी योजना को जमीन पर उतारने के लिए राजस्व विभाग ने गलत जमीन की पैमाइन कर दी और वक्फ (कब्रिस्तान) की भूमि पर यूनिट का निर्माण शुरू कर दिा।
जब गांव वासियों को इस योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, लेखपाल कानूनगो और उप जिलाधिकारी को पत्रों के माध्यम से बताया। इस मामले में संबंधित वक़्फ न. 1040 व आराजी नंबर ( 545, 547 और 548 ) पर पहले से माननीय सत्र न्यायालय बलिया के स्थगन आदेश से अवगत कराया गया, लेकिन तमाम कोशिशो के बावजूद उप जिलाधिकारी के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई।
इसके बाद जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। देश और प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज़ बचाओ एवं संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था वक्फ वेलफेयर फोरम के द्वारा पत्र संख्या 9.12. 2022 के माध्यम से मुख्य कार्यपालक, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को तहरीर दी गई। जिसमें वक्फ संख्या 1040 पर हो रहे अनाधिकृत अतिक्रमण और निर्माण कार्यों के संबंध में तत्पश्चात मुख्य कार्यपालक, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जिला अधिकारी/अपर सर्वे वक़्फ कमिश्नर महोदय बलिया को पत्र संख्या 6205 / WN 1040/ बलिया- 20 23, दिनांक 20 .1. 2023 को प्रेषित किया।सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलिया द्वारा 6 फरवरी 2023 को उप जिलाधिकारी बिल्थरा रोड को प्रेषित किया कि संबंधित शिकायत को जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण का वक़्फ बोर्ड को भी अवगत कराया जा सके।
इस मामले में नायब तहसीलदार ने संबंधित लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा भूमि का पुनः पैमाइश कर अवगत कराने के लिये कहा गया। परंतु लेखपाल मनीष वर्मा द्वारा अभी तक दोबारा पैमाइश अथवा स्थगन आदेश के अनुपालन में कोई आख्या उप जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त प्रकरण मे अधिकारियों द्वारा कार्रवाई में शिथिलता, स्वच्छ भारत मिशन के गाइडलाइन, प्रदूषण एवं पर्यावरण विभाग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानकों के विपरीत निर्माण और बलिया सत्र न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश का अवहेलना के श्रेणी में आता है।
प्रार्थी का कहना है कि वक़्फ संपत्ति पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण रोके जाने को लेकर इस पूरे प्रकरण को 3 माह से ज्यादा हो गए लेकिन तहसील एवं जिला स्तर से कोई कार्यवाही ना होने के कारण निराश होकर माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया है ताकि शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और कब्रिस्तान पर अवैध निर्माण कार्य को रोका जा सके।
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बलिया में स्क्रैप पॉलिसी- 15 हजार कबाड़ वाहन भेजे जाएंगे स्क्रैप सेंटर

बलिया में स्क्रैप पॉलिसी लागू होने जा रही है जिसके बाद अब बलिया में कबाड़ हो चुके वाहन नजर नहीं आएंगे। एक अप्रैल को अपनी उम्र पूरी कर चुके जिले के करीब 15,000 वाहन कबाड़ हो जाएंगे। खटारा हो चुके इन वाहनों को स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा।
बता दें कि जिले में करीब 50 हजार से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें 15 हजार से अधिक वाहन कबाड़ की श्रेणी में आ गए हैं। इसमें 1,062 मोटरसाइकिल और स्कूटर, 229 मोपेड और 4,646 कार शामिल हैं। इन वाहनों की निर्धारित आयु 15 वर्ष पूरी हो चुकी है। इसमें से अधिकतर वाहन प्रदूषण फैलाने के साथ ही दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। उम्र पूरी होने के बाद इन वाहनों का दोबारा पंजीयन नहीं कराया है।परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने बताया कि 23 सितंबर 2021 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना मोटरयान नियम 2021 तय किया था। इस नियम के तहत तयशुदा मियाद पूरी कर चुके पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र जाएंगे। वहां से उनको स्क्रैप करने के लिए निस्तारित या निपेक्ष प्रमाणपत्र मिलेगा।
पुराना वाहन स्क्रैप कराने के बाद नया वाहन लेन पर रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। नई नीति के तहत अब फिटनेस नहीं होने पर गैर व्यवसायिक वाहन 15 वर्ष और व्यवसायिक वाहन महज आठ वर्ष तक चल सकेंगे। जिले में करीब 15 हजार वाहन नई स्क्रैप नीति की परिधि में आ गए हैं, इनकी फिटनेस नहीं हुई है।
बलिया एआरटीओ प्रशासन अरूण कुमार राय का कहना है कि स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद 15 वर्ष मियाद पूरी कर चुके वाहन जाएंगे स्क्रैप सेंटर से पुराने वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। स्क्रेप सेंटर खोलने के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 15 फीसदी और व्यवसायिक वाहनों के लिए 8 वर्ष पर कुल टैक्स में 10 फीसदी की छूट मिलेगी।
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