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उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर, अब बलिया में भी PMFME योजना संचालित, ये होगी पात्रता

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बलिया के वासियों के लिए अच्छी खबर है। जहां अब उद्योगों को बढ़ावा देने पर सरकार जोर दे रही है। जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) अब बलिया जिले में भी संचालित होगी। शासन की ओर से जिले में कुल 144 उद्योग स्थापित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उद्यान विभाग को नोडल बनाया गया है।

एक जनपद एक उत्पाद के तहत मसूर से संबंधित लघु उद्योग को वरीयता दी जाएगी और नवीन उद्योग स्थापित करने के साथ उच्चीकरण के लिए क्षेत्र तैयार किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी स्थापित करने को बढ़ावा दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉक डाउन की वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और इसका असर उद्योगों पर भी पड़ा। कई उद्योगों के प्रभावित होने के कारण राजस्व की भी कमी हुई। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत की।

रोजगार बढ़ाना मुख्य उद्देश्य- बता दें जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य है कि बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिल सके। हालांकि यह योजना दो साल पहले लागू हुई थी लेकिन अब जिले में इस योजना का संचालन किया जाएगा। छोटे और लघु व्यवसाय करने वाले उद्यमियों को अपने व्यवसाय और राजस्व को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा।

विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण को मिलेगा अनुदान- मसूर से संबंधित लघु उद्योग को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा, दुग्ध प्रसंस्करण, जैम, जेली, अचार, बेकरी, तेल का कोल्हू, आटा चक्की, मेंथा आसवान इकाई के उच्चीकरण और नए उद्योग का अनुदान मिलेगा। लाभार्थी को उद्योग स्थापित करने के लिए बतौर अंश पूंजी 10 फीसदी देना होगा। शेष धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में लाभार्थी को परियोजना लागत का 35 फीसदी और अधिकतम 10 लाख तक अनुदान देने का प्रावधान है।

यह होगी पात्रता- योजना की पात्रता को लेकर प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी शीतला प्रसाद वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। एक परिवार का केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। पीएमएफएमई के तहत जिले में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए शासन की ओर से लक्ष्य प्राप्त हो गया है। इसे लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदकों को अनुदान भी दिया जाएगा।

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बलिया जिलाधिकारी ने पुस्तकालय में दान की किताबें, छात्रा के चेहरे पर दिखी खुशी

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बलिया जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का मानवीय चेहरा सामने आया है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी किताबों का दान किया। बता दें कि शहर की एक छात्रा ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर सिविल परीक्षा से जुड़ी किताबों की मांग की थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने छात्रा को तुरंत किताबें उपलब्ध कराई।

जानकारी के मुताबिक, अमीना खातून प्रतियोगी परीक्षा यूपीपीसीएस की तैयारी राजकीय पुस्तकालय में करती है लेकिन वहां सिलेबस के आधार पर किताबें उपलब्ध न होने के कारण असंतुष्ट थी। अमीना ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा, जिसके बाद जिला अधिकारी खुद राजकीय पुस्तकालय पहुंचे और छात्रा की मांग वाली उपयोगी किताबें दान किया। उन्होंने पुस्तकालय में संचालित सभी व्यवस्थाओं को परखा और छात्र-छात्राओं की मांग पर सिविल परीक्षाओं से संबंधित कुछ जरूरी टिप्स दिए एवं लाइब्रेरी असिस्टेंट को सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित करने व साफ सफाई के लिए निर्देशित किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि आप लोगों की डिमांड पर मैंने कुछ उपयोगी किताबें यहां दान की है। आप लोग अपनी जरूरत के अनुसार अनुपलब्ध किताबों के नाम फीडबैक रजिस्टर में दर्ज कर दीजिए, सभी किताबें उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने छात्र-छात्राओं की मांग पर पुस्तकालय से पुस्तक तीन दिन के लिए घर ले जाने की छूट प्रदान की।

अभ्युदय कोचिंग से क्लास सही ढंग से नहीं चलने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को फोन कर कक्षाओं को सही तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजित राम मिश्र, सीआर‌ओ त्रिभुवन, एसडीएम सदर आत्रेय मिश्र मौजूद थे।

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बलिया में इतने दिनों के लिए धारा-144 लागू

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बलिया में 17 नवंबर से 14 जनवरी, 2024 तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है। इस बाबत जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है।

कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रोत्साहित करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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बलिया पुलिस विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस, कई दर्जन निरीक्षक इधर से उधर

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बलिया पुलिस विभाग में तबादला एक्सप्रेस चली है। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कई निरीक्षक और उप निरीक्षकों से इधर से उधर किया है। एसपी एस आनंद ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।

निरीक्षक विकास चंद्र को भीमपुरा से सहतवार भेजा गया है। योगेंद्र सिंह को बांसडीह से सुखपुरा, गजानंद चौबे को पुलिस लाइन से फेफना, रामायन प्रसाद के अपराध शाखा से रसड़ा, स्वतंत्र कुमार सिंह को रसड़ा से बांसडीह, हिमेंद्र सिंह को सुखपुरा से अपराध शाखा और रोहन राकेश सिंह को फेफना से रेवती भेजा गया है।

तबादले की सूची यहां देखें-

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