बलिया
बैरिया नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्य्क्ष शांति देवी ने लगातार दूसरी बार ली शपथ
बलिया में निकाय चुनाव के बाद अब दो दिन से शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। जहां रविवार को बैरिया नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्य्क्ष शांति देवी ने लगातार दूसरी बार शपथ ली। उन्हें बैरिया उप जिलाधिकारी आत्रेय मिश्र ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी।
बता दें शांति देवी ने लगातार दूसरी बार बैरिया अध्य्क्ष पद का चुनाव जीता है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित अध्य्क्ष शांति देवी ने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता से कराने की बात कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बैरिया नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने का काम करेंगे।
बलिया
बलिया में बक्से में मिली वृद्धा की लाश के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटी को किया गिरफ्तार
बलिया के नरहीं थाना क्षेत्र के उजियार में तीन महीने पहले बक्से में मिली वृद्धा की लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में हत्यारिन बेटी और साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त हैंडपम्प का हैंडल भी बरामद हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के बड़की सारिमपुर निवासी 60 वर्षीया खैरुनिशा 12 जनवरी की सुबह उजियार गांव स्थित अपने घर गई थी। उसने यहां मकान बनाकर किराए पर दे रखा था। देर शाम तक वापस नहीं गयी तो बक्सर से परिजन ढूंढते हुए उजियार स्थित घर पर पहुंच गए। बाहर से घर की कुंडी बंद थी। पीछे की दीवार फांदकर परिजन अंदर गए तो फर्श पर खून देख सन्न रह गए थे।
इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने सारिमपुर को ही सबा खातून और फैयाज खां की गिरफ्तार किया। सबा मृत महिला के दूसरे पति की बेटी है। पुलिस की पूछताछ में सबा खातून ने बताया कि मां खैरुनिशा पूरी संपति पहले पति के बेटे के नाम कर रही थी। जबकि उक्त सभी संपत्ति मेरे पिता स्व. मुजिबुल ने कमाई थी। घटना के दिन संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। उसी दौरान फैयाज खां के साथ मिलकर हैंडपंप के हैंडल से हमला कर दिया। लाश कमरे में रखे बक्से में रख दिया। रात में शव को फेंकने की योजना थी।
बेटी के अनुसार उसकी मां पूरी सम्पत्ति बेटे के नाम से करना चाहती थी। इसके चलते ही बेटी शादी के बाद भी ससुराल की बजाय सारिमपुर स्थित अपने मां के घर के बगल में ही रहती थी। वहीं उसकी फैयाज से जान पहचान हुई और यह प्रगाढ़ हो गया। पुलिस के अनुसार फैयाज के साथ मिलकर ही उसने मां की हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है।
बलिया
सलेमपुर से टिकट मिलने के बाद बलिया पहुंचे रमाशंकर राजभर, किया जीत का दावा
लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बलिया के राजनैतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। अलग अलग सीटों से लोकसभा प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं।
इसी कड़ी में सलेमपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार घोषित होने के बाद पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर पहली बार सलेमपुर के सिकंदरपुर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमाशंकर राजभर ने इस दौरान मीडिया से चर्चा की और कहा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर समाज के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा जताया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनके पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि राजभर समाज सलेमपुर के साथ-साथ पूर्वांचल की सभी सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताकर अखिलेश यादव का सम्मान बढ़ाएगा।
इस दौरान डॉ. मदन राय, रामजी यादव, भीष्म यादव, रामबचन यादव, चंद्रमा यादव, सरतेज यादव, शेयबुल इस्लाम, खड़खड़ राजभर, आकाश राजभर, नितिन मिश्रा, मीरा देवी, मंजू देवी, विधावती देवी, श्रीराम चौधरी, अमरनाथ राम, मदन यादव, शिवनारायण यादव, बुड्ढा यादव, तारिक अजीज गोलू, सियाराम शर्मा आदि मौजूद रहे।
बलिया
बलिया में बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों पर होगी कार्रवाई, लगेगा 1 लाख तक जुर्माना
बलिया शिक्षा विभाग ने बगैर मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे शिक्षा संस्थानों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों की जांच शुरू की है और अनियमितता मिलने पर स्कूलों पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बता दें कि बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया है। बीएसए ने सभी BEO को पत्र लिखकर बताया है कि 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल चलाये जा रहे हैं। इसके अलावा सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल संचालित हैं।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में स्पष्ट है कि बिना मान्यता के कोई स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्षेत्र में बगैर मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।
बीएसए ने चेतावनी दी है कि बगैर मान्यता के चल रहे स्कूलों पर एक लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता के स्कूल संचालित करता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का भी प्राविधान है। सभी बीईओ को बीएसए ने संबंधित प्राविधानों के अनुसार बगैर मान्यता के या मान्यता के विपरित चल रहे स्कूलों पर र्कारवाई करके तत्काल सूचना उपलब्ध कराने को कहा है।
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