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यूपी STF ने बलिया से फर्जी अध्यापक को किया गिरफ्तार, दूसरे के नाम पर करता था नौकरी

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बलिया में यूपी एसटीएफ ने एक फर्जी सहायक अध्यापक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जो शैक्षिक प्रमाण पत्र और पैन कार्ड को कूटरचित कर दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहा था। फर्जी सहायक अध्यापक को बीआरसी कार्यालय पकवाइनार गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। फर्जी सहायक अध्यापक के पास से एक पैन कार्ड की फोटो प्रति, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, एक परिवार रजिस्टर की छायाप्रति, ज्ञान प्रकाश अतिश के नाम से शैक्षिक दस्तावेजों की फोटो प्रति, दो मोबाइल फोन और 260 रूपये नकद बरामद किया गया है।

बता दें शिकायत पर जांच की जा रही थी जिसमे पता चला कि जय प्रकाश यादव सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कुरेम रसड़ा, बलिया में नौकरी कर रहा है, जिसका वास्तविक नाम ज्ञान प्रकाश अतिश है, जो जय प्रकाश यादव पुत्र हरेन्द्र यादव निवासी ग्राम श्रीनगर, थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया के शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर नौकरी कर रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका वास्तविक नाम ज्ञान प्रकाश है, हाईस्कूल की परीक्षा वर्ष-2006 में बाल विद्या भवन हायर सेकेण्ड्री स्कूल रतसर, बलिया से एवं वर्ष 2008 में इण्टरमीडिएट की परीक्षा रामदाश इण्टर कालेज, सिकरिया नं0 -01, बलिया से एवं स्नातक परीक्षा किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रकसा, गड़वार बलिया से उत्तीर्ण किया है। नौकरी के लिये दस्तावेज स्वयं और राजू यादव पुत्र रामरतन यादव साकिन रकसा, रतसई, बलिया ने उपलब्ध कराये थे।

राजू यादव ने ही शैक्षिक दस्तावेज जय प्रकाश यादव के नाम का उपलब्ध कराया था। फिर इन लोगों द्वारा बी0ए0 के अंक पत्र में हेर-फेर की कूटरचना करके वह सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना रसड़ा, जनपद बलिया पर धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

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बलियाः माल्देपुर से कदम चौराहा तक फोरलेन के डिवाइडर पर लगेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम

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माल्देपुर से कदम चौराहा तक जल्द ही फोरलेन रोड बनी नजर आएगी। इस सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की मौजूदगी में ठेकेदारों द्वारा दाएं लेन के लिए जेसीबी से गिट्टी खोदाई के बाद गिट्टी भरने का काम शुरू हो गया है।

जिले के महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और ऐतिहासिक स्थलों के चित्र वाली LED तस्वीरें भी सड़कों पर लगेगी और बीच-बीच में स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। इससे रात में भी पूरी सड़क के साथ आसपास का इलाका भी जगमग होगा। शहर की सुंदरता बढ़ेगी।

इसके लिए करीब दो करोड़ का प्रस्ताव कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजा है। एनएच 31 पर सड़क की लंबाई 4.455 किलोमीटर है। 48.95 करोड़ रुपये से यह परियोजना पूरी होगी। बरसात के कारण नाला निर्माण कार्य धीमा चल रहा है, लेकिन बहेरी तक सड़क के दोनों तरफ सीमेंटेड ढक्कन वाली नाली का निर्माण हो चुका है।

बता दें कि शहर के बीचो-बीच से होकर गुजर रहे एनएच पर ट्रैफिक बढ़ने के चलते ज्यादातर समय लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सड़क को चौड़ा करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। इस समस्या से निजात के लिए सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया था। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने माल्देपुर से कदम चौराहा तक सड़क को चौड़ा करने की मंजूरी दी। अब सड़क का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। सड़क का निर्माण होते ही लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी।

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बलिया में धारा 144 लागू, इतने महीने तक जारी रहेगा प्रतिबंध!

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बलिया में धारा 144 लागू कर दी गई है । बलिया जिलाधिकारी ने ये आदेश गणेश उत्सव एवं आगामी त्यौहार ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दशहरा, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा व चित्रगुप्त जयन्ती को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया है
सुचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 19 सितंबर से 15 नवंबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से
अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी- प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि को ना बंद कराएगा नहीं किसी सरकारी संपत्ति की क्षति तोड़फोड़ आदि करेगा ना ही किसी प्रकार का पुतला जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा नहीं इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा। कोई भी व्यक्ति नई परंपरा अथवा गैर परंपरागत कार्य कार्यक्रम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और ना ही ऐसा भाषण देगा और ना ही ऐसा कैसेट बजाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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बलिया में डेढ़ दर्जन वारदातों को अंजाम देने वाला चोर गिरफ्तार, आरोपी के पास से 15 लाख रुपये के आभूषण बरामद

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बलिया में कई चोरियों को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस चोर ने क्षेत्र में करीब डेढ़ दर्ज से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

कोतवाली पुलिस के उप निरीक्षक ज्ञानचंद शुक्ल की टीम ने ये सफलता हासिल की है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि बुधवार के दिन मुखबिर की सूचना पर ये कार्रवाई हुई। जहां ज्ञानचंद शुल्क की टीम ने महुआ मोड़ ओवरब्रिज क्षेत्र की घेराबंदी कर रेलवे ओवर ब्रिज के पास से अभियुक्त अशोक गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम बेदुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी चोर के पास से करीब 15 लाख रुपए के आभूषण, नगदी सहित चोरी करने में प्रयोग किया जाने वाला अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने युवक के पास से दो सोने का ब्रेसलेट, एक नथिया, दो चूड़ी पीली, एक सीताहार, एक हार, दो कंगन, दो झुमका, दो अंगुठी, एक मांगटीका, दो चांदी का पायल, दो चांदी का सिक्का कुल 261.430 ग्राम आभूषण पीली और सफेद धातु कीमती लगभग 15 लाख रुपए और दो लोहे का रम्मा, 83 सौ रुपए नगद सहित अन्य समान बरामद हुआ।

अभियुक्त अब तक कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसका कोई गिरोह नहीं है। आरोपी अकेले ही सभी वारदातों को अंजाम देता है। ये बंद घरों की रेकी कर वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी ने गिरफ्तार होने के बाद कई चोरियों की बात स्वीकार की है।

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