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बलिया- मंत्री आनन्द स्वरूप शुक्ल के आवास पर हंगामा मामले में महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बलिया डेस्क: संसदीय कार्य मंत्री एवं बलिया से नगर विधायक आनंद स्वरुप शुक्ल के कैंप कार्यालय मे हुई तोड़फोड़ के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को आधा दर्जन महिलाओं व 20-25 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मंत्री के समर्थक राबिन सिंह निवासी टकरसन, बांसडीह रोड की तहरीर पर की है।
पुलिस के द्ववारा दर्ज तहरीर में क्या लिखा है?
पुलिस के द्ववारा दर्ज तहरीर में लिखा है कि राबिन सिंह अपने गांव के कुछ लोगों की समस्याओं को लेकर मंत्री के कैंप कार्यालय गोपाल बिहार कालोनी गए थे। वहां पर सर्फुद्दीनपुर निवासी डिंपल सिंह व माल्देपुर निवासी अश्वनी राय भी मौजूद थे। इसी दौरान 25-30 की संख्या में महिलाएं वहां पर आ गईं। वे तेज आवाज में कान्वेंट में पढ़ने वाले अपने बच्चों के यूनिफार्म एवं पाठ्य पुस्तक के लिए दस हजार रुपये प्रति छात्र दिलाने की मांग करने लगीं।
इन सबके अलावा ग्राम पंचायतों के आरक्षण नियम को बदलवाने का दबाव बनाने लगी। मंत्री उनके प्रार्थना पत्र पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए। इसके बाद महिलाएं बाहर निकल गईं। उसी समय धन जी यादव वहां आकर महिलाओं को भड़का दिए। इस पर वह हंगामा करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने इस तहरीर पर बनकटा निवासी रानी, चंदा शाह, भृगु आश्रम निवासी तीजी , जापलीनगंज निवासी दुर्गा, राजेंद्र नगर निवासी पूनम तथा दुबहड़ थाना क्षेत्र के शिवपुर दीयर नई बस्ती निवासी धनजी यादव समेत 20-25 अज्ञात पर मुकदमा कायम कर लिया है।
क्या हुआ था?
पिछले सोमवार को मंत्री आनंद स्वरुप शुक्ल के कैंप कार्यालय पर कुछ महिलायें कान्वेंट में पढ़ने वाले अपने बच्चों के यूनिफार्म एवं पाठ्य पुस्तक के लिए दस हजार रुपये प्रति छात्र दिलाने की मांग करने के लिये राज्य मंत्री के यहां पहुंची । महिलाओं का अरोप है कि उनके द्ववारा अपने बच्चों के शिक्षा के लिए अपनी बात रखा ही जा रहा था कि राज्य मंत्री शुक्ल जी गुस्सा हो गए ।
राज्य मंत्री के सहयोगी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करने लगे। महिलाओं का यह भी अरोप है कि राज्य मंत्री द्वारा अपने जूता से व उनके सहयोगियों द्वारा लाठी डंडे से मारा पीटा गया । इस घटना में महिलाओं को गहरी चोटें आई थी। जिसके बाद महिलाओं ने भी आनंद स्वरुप शुक्ल के कैंप कार्यालय पर हुए बवाल के बाद महिलाओं ने सदर कोतवाली में तहरीर दी थी।
महिलाओं ने इसमें मंत्री के समर्थक व पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया था। अब जब, इस मामले में उन महिलाओं के खिलाफ ही तहरीर दर्ज की गई तब, जिले में इस मामले पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया हैं। हर कोई अपने-अपने तरीके से इस घटना का आकलन कर रहा है। इसके साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी लोग अपने अपने तरीके से इस घटना की व्याख्या कर रहे हैं।
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बलिया में पारा 40 के पार, प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जारी की गाइडलाइन
बलिया में इस वक्त सूरज अपना कहर बरपा रहा है। पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है और कई जगह तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। इसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए जिला अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं।
बता दें कि मौसम विभाग ने इस साल भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक़ इस साल अन्य सालों के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। इस बार लू भी पहले के मुकाबले ज्यादा दिन चलेगी। ऐसे में जरूरी है कि हम लू, हीट स्ट्रोक से बचाव पर ध्यान दें। इससे बचाव के लिए प्रशासन ने सुझाव साझा किया है। प्रशासन ने स्लोगन दिया है ‘बच्चे तो गर्मी में खेलेंगे जनाब, पर तेज धूप लू ना करें उनका मजा खराब’।
प्रशासन ने हीट स्ट्रोक और लू से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने गर्मी के लक्षण बताए हैं, इसमें बेहोशी, मांसपेशियों में जकड़न, दौरा पड़ना, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, अधिक पसीना आना, कमजोरी चक्कर आना, बड़बड़ाना,सांस और दिल की धड़कन तेज होना, उल्टी आना, नींद से जागने में कठिनाई, शरीर का तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना शामिल है। प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गर्मी के कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं।
प्रशासन ने अपील की है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दें, शरीर को ढक कर रखें, धूप में खेलने से बचें, बच्चों को में गाड़ी लॉक ना करें। हीटस्ट्रोक के लक्षण प्रतीत होने पर बच्चे को तुरंत अंदर या छांव में लाये, नल के पानी से शरीर को पोछें या छिड़काव करें, बच्चों के कपड़े जहां तक हो सके ढीला कर दें, यदि बच्चा होश में है तो उसे तुरंत शीतल जल पिलायें,अगर बच्चे को उल्टियां हो तो उसे करवट के बल लिटाएं। पंखे के इस्तेमाल से हवा का प्रवाह तेज करें बेहोशी की हालत में बच्चे को कुछ ना दें।
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बलिया निवासी रिटायर्ड जवान ने बीटेक छात्र को मारी गोली, हुई मौत, हत्या के आरोपी पिता ,पुत्री गिरफ्तार
गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया है। यहां बलिया निवासी एक रिटायर्ड जवान ने बलिया के रहने वाला बीटेक के छात्र विपुल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र आरोपी की बेटी का बॉयफ्रेंड था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, मामला गाजियाबाद जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके का है। यहां एक इंजीनियरिंग छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक छात्र के बीच शनिवार रात को बहस हुई थी, जिसके बाद उसने बीटेक छात्र की हत्या कर दी।
इस मामले में पुलिस उपायुक्त विवेक चंद्र यादव ने कहा, बलिया निवासी 25 वर्षीय बीटेक छात्र विपुल की एक रिटायर्ड सुरक्षाकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी राजेश कुमार सिंह भी बलिया के निवासी हैं और बीएसएफ से रिटायर्ड है, जो एक निजी सुरक्षा फर्म में कार्यरत है।
अधिकारी ने कहा, ‘विपुल कथित तौर पर आरोपी की बेटी के साथ रिश्ते में था। आरोपी रात में फ्लैट पर पहुंचा। विपुल के साथ उसकी बहस हुई, जिसके बाद उसने विपुल को पांच गोलियां मार दीं।’ पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं हत्या करने के मामले में पुलिस ने दीप्ति व उसके पिता राजेश को गिरफ्तार कर लिया।
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बलिया में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन सख्त, वसूला जाएगा जुर्माना
बलिया में आए दिन आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। इन घटनाओं में आर्थिक नुकसान के साथ साथ संसाधनों की क्षति हो रही है। ऐसे में अब जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने किसानों को पराली न जलाने की चेतावनी दी है। उन्होंने किसानों को बताया कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु पराली, फसल अपशिष्टों को जलाना एक दण्डनीय अपराध है। राजस्व विभाग द्वारा पर्यावरण को हो रहे क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारीयों को पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया है कि दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपए, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए 5 हजार रुपए तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपए तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली के निर्देश दिया गया है।
पराली जलाने की घटना पर सम्बन्धित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि की कार्रवाई के प्रावधान किया गया है।
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