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बलिया – हत्या के 6 आरोपियों को जज ने सुनाई उम्रकैद की सजा

हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार बीके लाल की अदालत ने छह अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार रुपये की अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को तीन-तीन साल का अतिरिक्त साधारण कारावास काटनी पड़ेगी। वादी मुकदमा रामजी बिंद ने 20 सितंबर 2013 को उभांव थाने पर तहरीर दिया था कि मेरे छोटे भाई रमेश की पत्नी छठिया देवी घास लेकर बाग की तरफ से आ रही थी। बांस के कोट के रास्ते में पट्टे की जमीन के विवाद को लेकर कन्हैया, दिनेश व राजेश पुत्रगण स्वामीनाथ ग्राम पिपरौली गाली गुप्ता देते हुए लातघुसो से मारने लगे। उसके शोर मचाने पर वादी का भाई रामप्रेम और रमेश जो ताल के किनारे मछली पकड़ने के लिए जाल लगाए थे वो आवाज सुनकर घर की तरफ आए। भाई के पत्नी छठिया भी घर के पास पहुंच गई थी।
इस दौरान मैं घर पर ही था जैसे ही मेरा भाई रामप्रेम और रमेश अभी रामसूरत बिंद के घर के समीप पहुंचे ही थे कि वहां पर मौजूद विश्राम पुत्र वंशराज निवासी शाहपुर के ललकारने पर रामसूरत बिंद कट्टे से जान मारने की नियत से मेरे भाई रामप्रेम को लक्ष्य करके गोली मार दिया। मैं भी शोर और फायर सुन मौके पर पहुंच गया, जिस पर अनिल, रविंद्र पुत्रगण सकीचंद्र, सकीचंद्र पुत्र इंद्रदेव, कन्हैया पुत्र स्वामी नाथ अपने हाथ में लिए लाठी और गड़सा से मुझे और मेरे भाई रमेश और उसकी पत्नी छठिया को मारे और कहे आओ जमीन कब्जा करो। इस दौरान शोर सुन गांव के लोगों को आते देख धमकी देते हुए भाग निकले। गांव वालों की मदद से हम लोग थाने पहुंचे। इलाज के लिए ले जाते समय भाई रामप्रेम की रास्ते में ही मौत हो गई।
उपरोक्त घटना की सुनवाई करते हुए साक्ष्योपरांत विद्वान अधिवक्ता सुनकर अभियुक्तगण, कन्हैया, दिनेश, राजेश, विश्राम, सकीचंद्र तथा रामसुरत बिंद प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर तीन-तीन वर्ष का अधिक साधारण कारावास का दंड भोगना होगा। अर्थदंड वसूल होने पर आधी राशि प्रतिकर के रुप में मृतक की पत्नी गीता देवी को दी जाएगी। उपरोक्त मामले में वादी मुकदमा रामजी बिंद के विरूद्घ धारा 344 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रकीर्णवाद दर्ज हो और उसके विरूद्घ नोटिस जारी करने का भी आदेश हुआ है।
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बलिया कांग्रेस ने जिला पंचायत के 32 वार्डों पर घोषित किए प्रत्याशी

बलिया – कांग्रेस ने भी सोमवार को जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 32 वार्डों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। भाजपा व समाजवादी पार्टी सभी वार्डों पर अपने उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर चुकी है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सूची जारी करते हुए बताया कि जिला पंचायत के 32 वार्डों में से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी
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बलिया- सपा की तीसरी सूची जारी, आठ वार्ड में नहीं उतारे प्रत्याशी

बलिया- समाजवादी पार्टी ने नामांकन से मात्र कुछ घंटे पहले आठ वार्डों में जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों की तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है।
सूची के मुताबिक वार्ड 17 से संजय पाण्डेय , वार्ड 03 से सुधीर यादव , वार्ड 50 से दिलीप खरवार , वार्ड 04 से विजय शंकर यादव, वार्ड 05 से फुल मुन्नी देवी , वार्ड 46 से सावित्री देवी, वार्ड 30 से लालमती, वार्ड 47 से संजय भारती के नाम शामिल हैं।
बता दें की इस बार जिला पंचायत के लिए समाजवादी पार्टी ने कुल 50 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। 58 जिला पंचायत की सीटों वाले बलिया जिले से सपा ने आठ सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीट विवादित होने की वजह से प्रत्याशी उतारने से पार्टी ने परहेज़ किया है।
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बलिया- जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने 11 को किया जिला बदर

बलिया: यूपी के बलिया में जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 11 व्यक्तियों को आपराधिक कृत्यों के मद्देनजर 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत ये कारवाई की है । उन्होंने सभी संबंधित थानों के प्रभारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। पुलिस अधीक्षक व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने यह कार्रवाई की है।
जिला मजिस्ट्रेट ने सूरज यादव निवासी पटपर थाना खेजुरी, राहुल राम निवासी बलेसरा थाना गड़वार, नारद पासवान निवासी हरदत्तपुर थाना बाँसडीह, राकेश गोंड निवासी बहुआरा थाना दोकटी, अजय कुमार गुड्डू निवासी इसारी रामबारी थाना नगरा, पिंटू सिंह उर्फ मणि सिंह निवासी छितौनी थाना मनियर, राजबहादुर सिंह निवासी कुशहा रसीदपुर थाना भीमपुरा, मुकेश गोंड निवासी गोविंदपुर थाना भीमपुरा, सिकन्दर पासवान निवासी निरुपुर थाना हल्दी, राजेन्द्र उर्फ राजा बाबू ग्राम जवहीं दियर थाना हल्दी व रामायण सिंह ग्राम छितौनी थाना मनियर को जिला बदर का आदेश दिया है।
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