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बलिया प्रशासन ने गरीब महिला का ज़ब्त कर लिया था भूसा-तराज़ू, पत्रकार ने जुर्माना भरकर छुड़ाया, हुई तारीफ़

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बलिया डेस्क : सोशल मीडिया पर भारत समाचार न्यूज़ चैनल की जमकर तारीफ़ हो रही है। चैनल की तारीफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि उसने बलिया की एक गरीब महिला के दर्द को स्क्रीन पर जगह दी और उसकी हर तरह से मदद की। दरअसल, कुछ दिनों पहले ज़िला प्रशासन ने सड़क किनारे लगने वाली अवैध दुकानों के खिलाफ़ कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के दौरान नगर पालिका ने सड़क किनारे भूसा बेच रही एक गरीब महिला का भी चालान काट दिया था।

नगर पालिका ने महिला पर एक हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन जब महिला जुर्माना की रकम नहीं भर सकी, तो नगर पालिका ने उसका भूसा और तराज़ू जब्त कर लिया। ज़िला प्रशासन की इस कार्रवाई से महिला बेहद परेशान हो गई। जिस भूसे को बेचकर वह बच्चों का पेट पालती थी, उसे नगर पालिका ने ज़ब्त कर लिया था। वह प्रशासन से उसका समान वापस किए जाने की गुहार लगा रही थी। लेकिन उसकी गुहार नहीं सुनी जा रही थी।

ऐसे में भारत समाचार महिला के लिए मसीहा बनकर सामने आया और उसने पूरे देश के सामने महिला के दर्द को रखा। चैनल की इस कवरेज के बाद राज्य सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सबके सामने महिला की मदद करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो महिला पर लगाए गए जुर्माने की रकम को भरेंगे। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद भारत समाचार ने ख़ुद ही जुर्माने की रकम भरने का फैसला किया।

चैनल के इडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, ‘इस गरीब के हिस्से का जुर्माना हम भरेंगे’। ब्रजेश मिश्रा के इस ऐलान के बाद भारत समाचार के संवाददाता सर्वेंद्र विक्रम सिंह कथित तौर पर ख़ुद नगर पालिका के दफ्तर गए और उन्होंने महिला पर लगाए गए जुर्माने की रकम को भर दिया। जुर्माने की रकम भरे जाने के बाद महिला को उसका भूसा और तराज़ू दे दिया गया। ब्रजेश मिश्रा ने इस पूरे मामले को ट्विटर पर शेयर भी किया है।

जिसके बाद उनकी तारीफ के साथ ही सूबे की योगी सरकार की आलोचना हो रही है। पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर लिखा, “सरकार को आइना दिखाया, गरीब की मदद की, राजकीय महाजन का टैक्स भरा, सरकार मालामाल हुई। आपको साधूवाद”। वहीं प्रशासन ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए सफाई दी है।

ज़िलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने ट्वीट कर लिखा, “इस क्रम में जिला प्रशासन पुलिस व नगरपालिका द्वारा समेकित रूप से अभियान चलाकर ऐसे व्यापारियों पर उचित जुर्माना लगाया गया वर्तमान मे गतिविधियां सामान्य है कोरोना के दृष्टिगत आवश्यक सतर्कता का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है इस कार्यवाही का उद्देश्य है”।

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बलिया में पारा 40 के पार, प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जारी की गाइडलाइन

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बलिया में इस वक्त सूरज अपना कहर बरपा रहा है। पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है और कई जगह तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। इसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए जिला अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं।

बता दें कि मौसम विभाग ने इस साल भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक़ इस साल अन्य सालों के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। इस बार लू भी पहले के मुकाबले ज्यादा दिन चलेगी। ऐसे में जरूरी है कि हम लू, हीट स्ट्रोक से बचाव पर ध्यान दें। इससे बचाव के लिए प्रशासन ने सुझाव साझा किया है। प्रशासन ने स्लोगन दिया है ‘बच्चे तो गर्मी में खेलेंगे जनाब, पर तेज धूप लू ना करें उनका मजा खराब’।

प्रशासन ने हीट स्ट्रोक और लू से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने गर्मी के लक्षण बताए हैं, इसमें बेहोशी, मांसपेशियों में जकड़न, दौरा पड़ना, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, अधिक पसीना आना, कमजोरी चक्कर आना, बड़बड़ाना,सांस और दिल की धड़कन तेज होना, उल्टी आना, नींद से जागने में कठिनाई, शरीर का तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना शामिल है। प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गर्मी के कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं।

प्रशासन ने अपील की है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दें, शरीर को ढक कर रखें, धूप में खेलने से बचें, बच्चों को में गाड़ी लॉक ना करें। हीटस्ट्रोक के लक्षण प्रतीत होने पर बच्चे को तुरंत अंदर या छांव में लाये, नल के पानी से शरीर को पोछें या छिड़काव करें, बच्चों के कपड़े जहां तक हो सके ढीला कर दें, यदि बच्चा होश में है तो उसे तुरंत शीतल जल पिलायें,अगर बच्चे को उल्टियां हो तो उसे करवट के बल लिटाएं। पंखे के इस्तेमाल से हवा का प्रवाह तेज करें बेहोशी की हालत में बच्चे को कुछ ना दें।

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बलिया निवासी रिटायर्ड जवान ने बीटेक छात्र को मारी गोली, हुई मौत, हत्या के आरोपी पिता ,पुत्री गिरफ्तार

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गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया है। यहां बलिया निवासी एक रिटायर्ड जवान ने बलिया के रहने वाला बीटेक के छात्र विपुल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र आरोपी की बेटी का बॉयफ्रेंड था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, मामला गाजियाबाद जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके का है। यहां एक इंजीनियरिंग छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक छात्र के बीच शनिवार रात को बहस हुई थी, जिसके बाद उसने बीटेक छात्र की हत्या कर दी।

इस मामले में पुलिस उपायुक्त विवेक चंद्र यादव ने कहा, बलिया निवासी 25 वर्षीय बीटेक छात्र विपुल की एक रिटायर्ड सुरक्षाकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी राजेश कुमार सिंह भी बलिया के निवासी हैं और बीएसएफ से रिटायर्ड है, जो एक निजी सुरक्षा फर्म में कार्यरत है।

अधिकारी ने कहा, ‘विपुल कथित तौर पर आरोपी की बेटी के साथ रिश्ते में था। आरोपी रात में फ्लैट पर पहुंचा। विपुल के साथ उसकी बहस हुई, जिसके बाद उसने विपुल को पांच गोलियां मार दीं।’ पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं हत्या करने के मामले में पुलिस ने दीप्ति व उसके पिता राजेश को गिरफ्तार कर लिया।

 

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बलिया में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन सख्त, वसूला जाएगा जुर्माना

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बलिया में आए दिन आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। इन घटनाओं में आर्थिक नुकसान के साथ साथ संसाधनों की क्षति हो रही है। ऐसे में अब जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने किसानों को पराली न जलाने की चेतावनी दी है। उन्होंने किसानों को बताया कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु पराली, फसल अपशिष्टों को जलाना एक दण्डनीय अपराध है। राजस्व विभाग द्वारा पर्यावरण को हो रहे क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारीयों को पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया है कि दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपए, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए 5 हजार रुपए तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपए तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली के निर्देश दिया गया है।

पराली जलाने की घटना पर सम्बन्धित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि की कार्रवाई के प्रावधान किया गया है।

 

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