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बलिया के तथाकथित पत्रकार पर छेड़खानी का आरोप, पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज

बलियाः बलिया में एक शिक्षक एवं तथाकथित पत्रकार ने अपने पेशे को शर्मशार किया है। आरोपी के द्वारा अपनी ही छात्रा से शारीरिक शोषण का प्रयास किया गया है। आरोपी का नाम रवि कुमार आर्य है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। आरोपी पर एक लड़की के साथ शारीरिक शोषण के प्रयास और धमकाने के आरोप हैं। रवि कुमार आर्य के खिलाफ रसड़ा कोतवाली में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 504, 406, 7 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही रवि फरार है।
बता दें कि रवि के खिलाफ एक व्यक्ति ने तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति ने बताया कि मेरी 17 वर्षीय भतीजी जो कि एक विद्यालय में पढ़ती थी, उसी विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे नगर के ही कथित पत्रकार रवि कुमार आर्य पुत्र प्रदीप आर्य ने मेरी बेटी का बाथरूम के समय का वीडियो बना लिया।
उसी वीडियो क्लिप के माध्यम से वह उसने छात्रा के साथ शारीरिक शोषण का प्रयास किया। उसने धमका कर उससे पैसे व लाखों का गहने भी ले लिए। बावजूद इसके उसकी डिमांड बढ़ती गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके कारण मेरी पुत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया। छात्रा ने कई बार आत्महत्या करने प्रयास किया। घर वालों ने थाने पर शिकायती पत्र देकर मुकदमा लिखाने का प्रयास किया लेकिन नतीजा कुछ नहीं रहा।
आरोपी के द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया गया। बाद में पीड़ित परिवार महिला आयोग के पास पहुंचा और पूरे मामले में न्याय की मांग की। आयोग के हस्तक्षेप के बाद आरोपी पर 8 सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ। जिस दिन थाने पर मुकदमा लिखा जा रहा था उस दिन रवि कुमार आर्य छूटभैये पत्रकारों के साथ थाने पर मौजूद था लेकिन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की और उसे जाने का मौका दे दिया।
इसके पहले भी रवि कुमार एक घर में किरायेदार के रुप में रहता था और वह मकानमालिक की बेटी जिससे वो राखी बंधवाता था, उसके लेकर फरार हो गया था। अब रवि कुमार आर्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।





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बलिया जिलाधिकारी ने पुस्तकालय में दान की किताबें, छात्रा के चेहरे पर दिखी खुशी

बलिया जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का मानवीय चेहरा सामने आया है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी किताबों का दान किया। बता दें कि शहर की एक छात्रा ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर सिविल परीक्षा से जुड़ी किताबों की मांग की थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने छात्रा को तुरंत किताबें उपलब्ध कराई।
जानकारी के मुताबिक, अमीना खातून प्रतियोगी परीक्षा यूपीपीसीएस की तैयारी राजकीय पुस्तकालय में करती है लेकिन वहां सिलेबस के आधार पर किताबें उपलब्ध न होने के कारण असंतुष्ट थी। अमीना ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा, जिसके बाद जिला अधिकारी खुद राजकीय पुस्तकालय पहुंचे और छात्रा की मांग वाली उपयोगी किताबें दान किया। उन्होंने पुस्तकालय में संचालित सभी व्यवस्थाओं को परखा और छात्र-छात्राओं की मांग पर सिविल परीक्षाओं से संबंधित कुछ जरूरी टिप्स दिए एवं लाइब्रेरी असिस्टेंट को सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित करने व साफ सफाई के लिए निर्देशित किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि आप लोगों की डिमांड पर मैंने कुछ उपयोगी किताबें यहां दान की है। आप लोग अपनी जरूरत के अनुसार अनुपलब्ध किताबों के नाम फीडबैक रजिस्टर में दर्ज कर दीजिए, सभी किताबें उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने छात्र-छात्राओं की मांग पर पुस्तकालय से पुस्तक तीन दिन के लिए घर ले जाने की छूट प्रदान की।
अभ्युदय कोचिंग से क्लास सही ढंग से नहीं चलने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को फोन कर कक्षाओं को सही तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजित राम मिश्र, सीआरओ त्रिभुवन, एसडीएम सदर आत्रेय मिश्र मौजूद थे।
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बलिया में इतने दिनों के लिए धारा-144 लागू

बलिया में 17 नवंबर से 14 जनवरी, 2024 तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है। इस बाबत जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है।
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रोत्साहित करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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बलिया पुलिस विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस, कई दर्जन निरीक्षक इधर से उधर

बलिया पुलिस विभाग में तबादला एक्सप्रेस चली है। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कई निरीक्षक और उप निरीक्षकों से इधर से उधर किया है। एसपी एस आनंद ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।
निरीक्षक विकास चंद्र को भीमपुरा से सहतवार भेजा गया है। योगेंद्र सिंह को बांसडीह से सुखपुरा, गजानंद चौबे को पुलिस लाइन से फेफना, रामायन प्रसाद के अपराध शाखा से रसड़ा, स्वतंत्र कुमार सिंह को रसड़ा से बांसडीह, हिमेंद्र सिंह को सुखपुरा से अपराध शाखा और रोहन राकेश सिंह को फेफना से रेवती भेजा गया है।
तबादले की सूची यहां देखें-
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