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बलिया में महावीरी झंडा जुलूस को लेकर ज़िलाधिकारी ने की बैठक, दिया ये निर्देश !

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बलिया: महावीरी झंडा जुलूस को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक रविवार को जिलाधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें एक-एक कर सभी अखाड़ेदारों से बातचीत कर उनकी समस्याएँ सुनी और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ समाधान कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये। साथ ही अखाड़ेदारों को सुरक्षा व अन्य व्यवस्था के दृष्टिगत जरूरी सतर्कता बरतने के लिए कहा। ज़िलाधिकारी ने सड़क पर गड्ढे, लटके तार व अन्य समस्याओं को देख उसे तत्काल दूर कर लेने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। बीडीओ बांसडीह व ज़िला क्रीड़ाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर वेतन रोकते का आदेश देते हुए स्पष्टीकरण तलब किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि जुलूस का आयोजन पहले से चल रही अपनी परंपरा के अनुसार, हर्षोल्लास व शांतिपूर्ण ढंग से ही होना चाहिए। कोई ऐसा कार्य न किया जाए, जिससे किसी की पवित्र भावना को ठेस पहुँचे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि क़ानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए सभी अखाड़ेदार अपनी जुलूस में वालंटियर को इसके प्रति सजग कर दें। सभी अखाड़ेदार इस बात का भी ख्याल रखें कि सभी जुलूस निर्धारित रूट से ही जाए, उनके सभी वालंटियर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मुस्तैद रहें। सभी अखाड़ेदारों को अपने मार्ग की पूरी जानकारी हो।

जुलूस के लिए पहले से निर्धारित समय का विशेष ख्याल रखें। निर्धारित समय से जुलूस शुरू हो जाए, और समय से पहुँच भी जाएँ। नगरपालिका के ईओ को निर्देश दिया कि सभी रास्तों पर साफ-सफाई व समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। अगर जुलूस के रास्ते मे कहीं कोई अतिक्रमण हो तो उसको भी हटवा दिया जाए। निर्देश दिया कि पानी के टैंकर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। विद्युत विभाग के एक्सईएन को निर्देश दिया कि किसी भी हालत में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता पड़े तो जुलूस के रास्ते में जेनरेटर से भी बिजली सप्लाई की व्यवस्था रखें। अखाड़ेदारों से यह भी अपील किया कि डीजे का साउंड निर्धारित मात्रा से अधिक कत्तई न हो।

एसपी एस. आनंद ने कहा कि यह ऐतिहासिक जुलूस है। इसका उद्देश्य पवित्र रही है, इसकी अपनी गरिमा है। उसी गरिमा के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ही यह त्योहार मनाया जाए। अखाड़ेदारों को वालंटियर की सूची देने को कहा, ताकि उनका परिचय पत्र बन सके। विशेष रूप से हिदायत दी कि जुलूस में अगर कोई भी ग़ैरक़ानूनी हरकत देखने को मिली तो कठोर कार्रवाई पुलिस की ओर से होगी। बैठक में सीडीओ प्रवीण वर्मा, एडीएम डीपी सिंह, एएसपी दुर्गाशंकर तिवारी, सभी एसडीएम, सीओ, बीडीओ, थानाध्यक्ष व शिवकुमार कौशिकेय, अफ़सर आलम, असग़र अली के अलावा शांति समिति के सदस्य मौजूद थे।

कुल 25 जगहों पर निकलेगा जुलूस

30/31 अगस्त को ज़िले के 25 जगहों पर महावीरी झंडा जुलूस निकलेगा। सबसे ज़्यादा 10 जुलूस बलिया शहर में निकलेगी। इसके लिए जुलूसवार मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया गया है। ज़िलाधिकारी ने सभी अखाड़ेदार व उनके यहाँ तैनात मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि आपस के समन्वय बनाकर जुलूस को सकुशल संपन्न कराएँ। मजिस्ट्रेट भी जाकर अपनी जुलूस के रास्तों को देख लें। कहीं भी दिक़्क़त समझ में आये तो संबंधित अधिकारी से बात कर उसे दूर कराएँ।

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बलिया में धारा 144 लागू, इतने महीने तक जारी रहेगा प्रतिबंध!

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बलिया में धारा 144 लागू कर दी गई है । बलिया जिलाधिकारी ने ये आदेश गणेश उत्सव एवं आगामी त्यौहार ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दशहरा, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा व चित्रगुप्त जयन्ती को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया है
सुचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 19 सितंबर से 15 नवंबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से
अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी- प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि को ना बंद कराएगा नहीं किसी सरकारी संपत्ति की क्षति तोड़फोड़ आदि करेगा ना ही किसी प्रकार का पुतला जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा नहीं इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा। कोई भी व्यक्ति नई परंपरा अथवा गैर परंपरागत कार्य कार्यक्रम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और ना ही ऐसा भाषण देगा और ना ही ऐसा कैसेट बजाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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बलिया में डेढ़ दर्जन वारदातों को अंजाम देने वाला चोर गिरफ्तार, आरोपी के पास से 15 लाख रुपये के आभूषण बरामद

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बलिया में कई चोरियों को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस चोर ने क्षेत्र में करीब डेढ़ दर्ज से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

कोतवाली पुलिस के उप निरीक्षक ज्ञानचंद शुक्ल की टीम ने ये सफलता हासिल की है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि बुधवार के दिन मुखबिर की सूचना पर ये कार्रवाई हुई। जहां ज्ञानचंद शुल्क की टीम ने महुआ मोड़ ओवरब्रिज क्षेत्र की घेराबंदी कर रेलवे ओवर ब्रिज के पास से अभियुक्त अशोक गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम बेदुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी चोर के पास से करीब 15 लाख रुपए के आभूषण, नगदी सहित चोरी करने में प्रयोग किया जाने वाला अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने युवक के पास से दो सोने का ब्रेसलेट, एक नथिया, दो चूड़ी पीली, एक सीताहार, एक हार, दो कंगन, दो झुमका, दो अंगुठी, एक मांगटीका, दो चांदी का पायल, दो चांदी का सिक्का कुल 261.430 ग्राम आभूषण पीली और सफेद धातु कीमती लगभग 15 लाख रुपए और दो लोहे का रम्मा, 83 सौ रुपए नगद सहित अन्य समान बरामद हुआ।

अभियुक्त अब तक कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसका कोई गिरोह नहीं है। आरोपी अकेले ही सभी वारदातों को अंजाम देता है। ये बंद घरों की रेकी कर वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी ने गिरफ्तार होने के बाद कई चोरियों की बात स्वीकार की है।

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बलिया की 4 लड़कियों का आज़मगढ़ वालीबॉल टीम में चयन !

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बलिया । खेल निदेशालय लखनऊ के तत्वधान में आज यानी मंगलवार को महिला खेल के अंतर्गत महिलाओं का आज़मगढ़ मण्डलीय वालीबॉल चयन ट्रायल का आयोजन सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम आज़मगढ़ में हुआ,

जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बलिया के जमुना राम मेमोरियल स्कूल चितबड़ागाँव की  एंजेल बघेल, साक्षी यादव, अन्नया राय, इश्बा नौशाद का चयन आज़मगढ़ महिला वालीबॉल टीम में हुआ है।

जो  26 से 28 सितम्बर तक मिर्जापुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला वालीबॉल में आज़मगढ़ महिला वालीबॉल टीम से प्रतिभाग करेंगी।
चयनित खिलाड़ियों को विद्यालय के प्रबंधक श्री तुषारनन्द ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनायें देते हुये आगे भी महिला वालीबॉल खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की आशा की। ये जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य एब्री कुमार बघेल ने दी।

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