बलिया स्पेशल
बलिया के इन 4 ब्लाक में होगा सोशल ऑडिट, डीएम ने कार्यक्रम जारी किया

बलिया। बलिया डीएम रवींद्र कुमार ने जिले के चार विकास खण्ड बांसडीह, बैरिया, दुबहड़ एवं गड़वार का सोशल ऑडिट कार्यक्रम जारी किया गया है। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि 22 मई से 20 जुलाई तक जिले के चार विकास खण्ड बांसडीह, बैरिया, दुबहड़ एवं गड़वार का सोशल ऑडिट कार्यक्रम जारी किया गया है। जनपद के जिस विकास खंड का चयन किया गया है उस विकास खंड की सभी ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत कराए गए कार्यों का शत-प्रतिशत सोशल ऑडिट कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी के मनरेगा के सोशल ऑडिट की एमआईएस से सूचना वेबसाइट से अपलोड करने की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी सूची संबंधित परियोजना निदेशक से प्राप्त कर जिला विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतवार टीमों उपलब्ध कराया जाएगा। सोशल ऑडिट को फैसिलिटेट करने के लिए प्रत्येक टीम के साथ जनपद में उपलब्ध एक-एक ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर/ब्लॉक संसाधन व्यक्ति को नामित किया गया है जो लगातार टीम के साथ बने रहेंगे।
एक्शन प्वाइंट्स का होगा निर्धारण
सोशल ऑडिट ब्लॉक सभा में सोशल ऑडिट के दौरान प्रकाश में आई कमियों और वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा की जाएगी और जिन कमियों, अनियमितताओं का निस्तारण ब्लॉक सभा में नहीं होगा, उन पर एक्शन प्वाइंट्स का निर्धारण किया जाएगा। निस्तारित किए गए प्रकरणों की एक्शन टेकेन रिपोर्ट भी तैयार करके संबंधित पीओ द्वारा नरेगा सॉफ्ट पर फीड किया जाएगा। निर्धारित एक्शन प्वाइंट्स और सोशल ऑडिट के निष्कर्षों को जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत एवं निदेशालय को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया जाएगा।






बलिया स्पेशल
बलिया डीएम ने नाला निर्माण के कार्य का लिया जायजा, कार्य जल्द पूरा कराने का दिया निर्देश

बलिया डीएम रवीन्द्र कुमार ने छाया टॉकीज रोड पर नगर पालिका के नाला निर्माण का कार्य देखा। उन्होंने ईओ नगर पालिका को निर्देश दिया कि नाला निर्माण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाए क्योंकि समय से कार्य पूरा न होने पर बारिश के समय जलभराव की समस्या उत्पन्न होगी। ईओ नगरपालिका ने आश्वासन दिया कि एक महीने में कार्य पूर्ण हो जाएगा।
जिला अधिकारी ने उसके आगे छाया टॉकीज से होटल पार्क इन तक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले नाला निर्माण के कार्य को भी देखा। जिला पंचायत अभियंता ने जिला अधिकारी को बताया कि यह क्षेत्र ग्राम पंचायत में आने के कारण यहां पर नाला निर्माण करने में समस्या आ रही है। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा को निर्देश दिया कि इसके संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाए।
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बालासोर ट्रेन हादसे में बलिया के युवक की भी गई जान, गांव में मातम!

बलिया। उड़ीसा के बालासोर में हुए दुर्घटना में बलिया के एक नौजवान की भी जान चली गई। जिल के दोकटी थाना क्षेत्र के बहुआरा निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र सूर्यदेव सिंह 38 साल के मृत्यु होने से गांव में शोक का हौल है।
बता दें कि बहुआरा गांव निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र सूर्यदेव सिंह दुर्घटना ग्रस्त हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस में पेंटी चेयर कार खाना देने का कार्य करते थे तथा दुर्घटना के दिन भी अपने ड्यूटी पर गए थे दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कागजी खाना पूर्ति के बाद गांव खबर पहुचने के बाद कल से ही उनके घर पूछन हारो का तांता लगा हुआ है।
स्वर्गीय सिंह अपने परिवार सहित कोलकत्ता में रहते थे और वही से अपनी नौकरी करते थे। वह अपने पीछे अपनी पत्नी पूजा व चार वर्षीय बच्ची सृष्टि को छोड़ गये है। उनके चचेरे भाई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि देवेंद्र बहुत मिलनसार व मेहनती लड़का था जो अपने इस नौकरी के बदौलत ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे।
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बलिया में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने लगाया इन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

बलिया। बलिया में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने आज से 31 जुलाई तक धारा 144 लगा दिया है। गौरतलब है की विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (पी०जी०)-2023 व बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2023-25 तथा आगामी त्यौहार ईदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 05 जून से 31जुलाई तक के लिए धारा-144 लागू किया गया है।
आदेश में उन्होंने कहा कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है।कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें।कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा,
न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द कराएगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड़ फोड़ आदि करेगा न ही किसी सहायक सूचना प्रकार का पुतला जलायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा, न ही इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा जिससे कि जनभावनाओं को ठेस पहुंचे, लोक शांति व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत, न ही कोई व्यक्ति किसी को इस हेतु उकसाएगा अथवा प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति नई परम्परा अथवा गैर परम्परागत कार्य/कार्यक्रम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र से 500 मीटर की परिधि में किसी भी फोटोकापी की दुकान एवं साइबर तथा पी०सी०ओ० आदि को खुला नहीं रखा जायेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
जिला योजना समिति के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन की समय-सारणी जारी
बलिया। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन की समय-सारणी जारी किया गया है। जिसमें नामांकन 17 जून को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच 17 जून को अपरान्ह 04 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेना 21 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक, मतदान 25 जून को पूर्वाह्न 08 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक एवं मतगणना 25 जून को अपराह्न 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित किया गया है।
निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त
बलिया। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा डिप्टी कलेक्टर सर्वेश यादव को नियुक्त किया गया है।
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