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बलिया की नगरा पुलिस ने 25,000 का इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार

बलिया पुलिस अधीक्षक एस आनंद के कुशल निर्देश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी के सफल पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी रसड़ा मो. फहीम कुरैशी के कुशल नेतृत्व में थाना नगरा पुलिस के बड़ी सफलता हासिल की है।
पुलिस ने 25,000 के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। आज सुबह थानाध्यक्ष नगरा अतुल कुमार मिश्रा मय टीम और स्वाट टीम प्रभारी अजय यादव की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर फायर ब्रिगेड सेन्टर ने छुवाडीह के पास से 15 वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
साल 2008 से थाना कोतवाली बलिया के हत्या के मुकदमे में और वर्ष 2012 से थाना सहतवार बलिया में पंजीकृत हत्या के मुकदमें में वांछित चल रहा था, जिसकी तलाश जनपदीय पुलिस टीम द्वारा काफी समय से की जा रही थी। अभियुक्त के विरुद्ध वर्ष 2009 में गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी गिरफ्तारी में नगरा व स्वाट टीम को सफलता प्राप्त हुई है।
गिरफ्तार अभियुक्त छोटे उर्फ छोटक कहार पुत्र प्रभुनाथ निवासी सहरसपाली थाना कोतवाली जिला बलिया पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25000/- रूपये का इनाम पूर्व में घोषित किया गया था। जिसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस, 315 बोर का व एक अदद फर्जी आधार कार्ड प्रकाश के नाम का बरामद हुआ।
गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नगरा पर मु0अ0सं0 220/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, धारा 467, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में अतुल कुमार मिश्र थानाध्यक्ष नगरा, उपनिरीक्षक अजय यादव प्रभारी स्वाट जनपद बलिया, हेड कांस्टेबल कृष्णकुमार सिंह, विक्रान्त कुमार, रोहित कुमार, राकेश यादव, विनोद रघुवंशी समेत अन्य पुलिसकर्मियों का योगदान रहा।




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बलिया में धारा 144 लागू, इतने महीने तक जारी रहेगा प्रतिबंध!

बलिया में धारा 144 लागू कर दी गई है । बलिया जिलाधिकारी ने ये आदेश गणेश उत्सव एवं आगामी त्यौहार ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दशहरा, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा व चित्रगुप्त जयन्ती को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया है
सुचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 19 सितंबर से 15 नवंबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से
अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी- प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि को ना बंद कराएगा नहीं किसी सरकारी संपत्ति की क्षति तोड़फोड़ आदि करेगा ना ही किसी प्रकार का पुतला जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा नहीं इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा। कोई भी व्यक्ति नई परंपरा अथवा गैर परंपरागत कार्य कार्यक्रम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और ना ही ऐसा भाषण देगा और ना ही ऐसा कैसेट बजाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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बलिया में डेढ़ दर्जन वारदातों को अंजाम देने वाला चोर गिरफ्तार, आरोपी के पास से 15 लाख रुपये के आभूषण बरामद

बलिया में कई चोरियों को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस चोर ने क्षेत्र में करीब डेढ़ दर्ज से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
कोतवाली पुलिस के उप निरीक्षक ज्ञानचंद शुक्ल की टीम ने ये सफलता हासिल की है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि बुधवार के दिन मुखबिर की सूचना पर ये कार्रवाई हुई। जहां ज्ञानचंद शुल्क की टीम ने महुआ मोड़ ओवरब्रिज क्षेत्र की घेराबंदी कर रेलवे ओवर ब्रिज के पास से अभियुक्त अशोक गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम बेदुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी चोर के पास से करीब 15 लाख रुपए के आभूषण, नगदी सहित चोरी करने में प्रयोग किया जाने वाला अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने युवक के पास से दो सोने का ब्रेसलेट, एक नथिया, दो चूड़ी पीली, एक सीताहार, एक हार, दो कंगन, दो झुमका, दो अंगुठी, एक मांगटीका, दो चांदी का पायल, दो चांदी का सिक्का कुल 261.430 ग्राम आभूषण पीली और सफेद धातु कीमती लगभग 15 लाख रुपए और दो लोहे का रम्मा, 83 सौ रुपए नगद सहित अन्य समान बरामद हुआ।
अभियुक्त अब तक कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसका कोई गिरोह नहीं है। आरोपी अकेले ही सभी वारदातों को अंजाम देता है। ये बंद घरों की रेकी कर वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी ने गिरफ्तार होने के बाद कई चोरियों की बात स्वीकार की है।
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बलिया की 4 लड़कियों का आज़मगढ़ वालीबॉल टीम में चयन !

बलिया । खेल निदेशालय लखनऊ के तत्वधान में आज यानी मंगलवार को महिला खेल के अंतर्गत महिलाओं का आज़मगढ़ मण्डलीय वालीबॉल चयन ट्रायल का आयोजन सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम आज़मगढ़ में हुआ,
जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बलिया के जमुना राम मेमोरियल स्कूल चितबड़ागाँव की एंजेल बघेल, साक्षी यादव, अन्नया राय, इश्बा नौशाद का चयन आज़मगढ़ महिला वालीबॉल टीम में हुआ है।
जो 26 से 28 सितम्बर तक मिर्जापुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला वालीबॉल में आज़मगढ़ महिला वालीबॉल टीम से प्रतिभाग करेंगी।
चयनित खिलाड़ियों को विद्यालय के प्रबंधक श्री तुषारनन्द ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनायें देते हुये आगे भी महिला वालीबॉल खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की आशा की। ये जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य एब्री कुमार बघेल ने दी।
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