Connect with us

featured

बलियाः कटहल नाले के पास बनेगा पॉथ-वे, खर्च होंगे 75 करोड़ रुपये

Published

on

बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया जा रहा है। कटहल नाले के एक तरफ विजयीपुर से बहादुरपुर तक पॉथ-वे निर्माण के लिए करीब 75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर लखनऊ भेज दिया गया है। जल्द ही काम शुरू किया जाएगा।

4 दिन पहले जिले में सिंचाई मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह आए थे। उन्होंने विजयीपुर रेगुलेटर और कटहल नाले का निरीक्षण कर विभागीय बैठक में प्रोजेक्ट की जानकारी ली थी। अब निर्माण को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में विजयीपुर रेगुलेटर से बहादुरपुर पुल तक एक तरफ 3 मीटर चौड़ा पॉथ-वे का निर्माण होगा। इसमें कुर्सी, सुंदरीकरण के साथ लाइटिंग भी होगा। कटहल नाले की सतह से 15 फुट ऊंची सीसी ढलाई वाली दीवार बनेगी, इससे पॉथ वे का नुकसान न हो। कटहल नाले पर एक पुलिया का निर्माण होगा इससे दूसरे तरफ के लोग आराम से पॉथ वे तक पहुंच जाएंगे।

अवैध कब्जे के कारण सात मीटर में सिमट गया है। पूर्व डीएम द्वारा बनाई गई त्रिस्तरीय टीम ने अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया था। अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ तीन नोटिस जारी हो चुका है। नाले के दोनों तरफ स्थानीय लोगों ने पांच मोटर के करीब अवैध अतिक्रमण किया है। सिंचाई विभाग अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के से रेल पुल के बीच पाथ-वे लिए डीएम के आदेश का इंतजार कर रहा है।

परिवहन मंत्री ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की को लेकर कमर कस ली है। रविवार को उन्होंने करीब सात किलोमीटर पैदल चलकर कटहल नाले का जायजा लेकर सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया था।

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता सीबी पटेल का कहना है कि परिवहन मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का प्रस्ताव लखनऊ भेजा गया। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू होगा।

featured

बलिया में सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पड़ी के आरोप में दो लोगों के खिलाफ़ मुक़दमा दर्ज

Published

on

बलिया में सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पड़ी करने पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है । वहीं पुलिस द्वारा बाउंड्री वाल गिराने पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय कि गुहार लगाई है।
बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के सागरपाली निवासी राजेश सिंह कि तहरीर पर सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पड़ी करने के आरोप में दो लोगों साकेत सिंह और हेमंत सिंह पुत्र सतीश चंद सिंह निवासी सागरपाली के खिलाफ फेफना थाने में सूचना प्रद्योगिकी अधिनियम कि धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

राजेश सिंह ने तहरीर में आरोप लगाया है कि साकेत और हेमंत द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पड़ी करने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को काफी गहरा आघात पहुंचा है और अब वो सस्ते गल्ले कि दुकान संचालित करने नहीं चाहते हैं। इस मामले में थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह का कहना है कि पीड़ित कि शिकायत पर मुक़दमा दर्ज किया गया है और आगे कि कार्यवाई कि जा रही है।

वहीं राजेश सिंह के भतीजे शनि सिंह ने भी एक पत्रक पुलिस अधीक्षक बलिया को देकर न्याय कि गुहार लगाई है शनि सिंह का कहना है कि वो अपनी जमीन में बाउंड्री वाल का निर्माण कराये थे। विपक्षीगण फेफना थाने के पुलिस उप निरीक्षक राघव राम यादव और दो आरक्षी से मिलकर उनकी बाउंड्रीवाल को आकर ढहा दिए।

शनि सिंह ने बताया कि 27 सितम्बर को नायब तहसीलदार बलिया सदर तहसील क्षेत्र रास्ते के विवाद कि जांच करने आये और अभिलेख देखकर बताये कि यह रास्ता आबादी कि जमीन में है नक़्शे में नहीं है लिहाजा जो जहाँ है वहीं आबाद रहेगा। नायब तहसीलदार के जाने के कुछ देर बाद पुलिस आयी और दीवाल को गिरा कर यह कहते हुए चली गई कि सरकार का आदेश है दीवाल गिराने का इसलिए गिरा रहे हैं।

Continue Reading

featured

बलियाः माल्देपुर से कदम चौराहा तक फोरलेन के डिवाइडर पर लगेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम

Published

on

माल्देपुर से कदम चौराहा तक जल्द ही फोरलेन रोड बनी नजर आएगी। इस सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की मौजूदगी में ठेकेदारों द्वारा दाएं लेन के लिए जेसीबी से गिट्टी खोदाई के बाद गिट्टी भरने का काम शुरू हो गया है।

जिले के महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और ऐतिहासिक स्थलों के चित्र वाली LED तस्वीरें भी सड़कों पर लगेगी और बीच-बीच में स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। इससे रात में भी पूरी सड़क के साथ आसपास का इलाका भी जगमग होगा। शहर की सुंदरता बढ़ेगी।

इसके लिए करीब दो करोड़ का प्रस्ताव कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजा है। एनएच 31 पर सड़क की लंबाई 4.455 किलोमीटर है। 48.95 करोड़ रुपये से यह परियोजना पूरी होगी। बरसात के कारण नाला निर्माण कार्य धीमा चल रहा है, लेकिन बहेरी तक सड़क के दोनों तरफ सीमेंटेड ढक्कन वाली नाली का निर्माण हो चुका है।

बता दें कि शहर के बीचो-बीच से होकर गुजर रहे एनएच पर ट्रैफिक बढ़ने के चलते ज्यादातर समय लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सड़क को चौड़ा करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। इस समस्या से निजात के लिए सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया था। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने माल्देपुर से कदम चौराहा तक सड़क को चौड़ा करने की मंजूरी दी। अब सड़क का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। सड़क का निर्माण होते ही लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी।

Continue Reading

featured

बलिया में धारा 144 लागू, इतने महीने तक जारी रहेगा प्रतिबंध!

Published

on

बलिया में धारा 144 लागू कर दी गई है । बलिया जिलाधिकारी ने ये आदेश गणेश उत्सव एवं आगामी त्यौहार ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दशहरा, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा व चित्रगुप्त जयन्ती को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया है
सुचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 19 सितंबर से 15 नवंबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से
अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी- प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि को ना बंद कराएगा नहीं किसी सरकारी संपत्ति की क्षति तोड़फोड़ आदि करेगा ना ही किसी प्रकार का पुतला जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा नहीं इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा। कोई भी व्यक्ति नई परंपरा अथवा गैर परंपरागत कार्य कार्यक्रम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और ना ही ऐसा भाषण देगा और ना ही ऐसा कैसेट बजाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

Continue Reading

TRENDING STORIES

error: Content is protected !!