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बलिया स्पेशल

बड़े शहरों के तर्ज पर बलिया में खुलेगा पूर्वांचल का पहला बर्तन बैंक, शुरू हुई तैयारी

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बलिया डेस्क : आम तौर पर शादी पार्टी या तमाम तरह के आयोजनों में प्लास्टिक या थर्माकोल की प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसका पर्यावरण पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है. हमें इसका अंदाज़ा भी खूब है लेकिन बावजूद इसके हम इस तरह ध्यान नहीं देते हैं. खाने के बाद प्लेटें उधर उधर फेंक दी जाती हैं.

नाली जाम हो जाती है. गन्दगी दिखाई देने लगती है. ऐसे में इस समस्या से बलिया को निजात दिलाने के लिए नगर पालिका प्रशासन पूर्वांचल का पहला बर्तन बैंक अपने जिले में खोलने जा रहा है.  अभी शुरुआत में 5 सौ सेट बर्तनों का मुहैया कराया जायेगा. बर्तन लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इसकी मानीटरिंग एक कर्मचारी करेगा. बड़ी बात यह है कि यह सेवा निशुल्क रहेगी. बर्तन लौटाते समय एक सेट बर्तन अपनी तरफ से बर्तन बैंक को देना पड़ेगा.

बता दें कि अभी फिलहाल एक वार्ड में यह सुविधा दी जाएगी और इसके बाद बाकी सभी वार्डों में इसकी शुरुआत की जाएगी. बर्तन बैंक लखनऊ में भी इस दिशा में प्रशासन की तरफ से काम की जा चुका है, मकसद है शहर और पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखना और प्लास्टिक के प्लेट का किनारे लगाना.

इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बलिया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अजय कुमार ने इसे एक अनूठी पहल बताया. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को चलन से बाहर करने का यह कारगर तरीका है और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस दिशा में काम शुरू हो. उन्होंने कहा कि हर वार्ड में तीन बर्तन बैंक खोलने का हमारा इरादा है.

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बलिया में धारा 144 लागू, इतने महीने तक जारी रहेगा प्रतिबंध!

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बलिया में धारा 144 लागू कर दी गई है । बलिया जिलाधिकारी ने ये आदेश गणेश उत्सव एवं आगामी त्यौहार ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दशहरा, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा व चित्रगुप्त जयन्ती को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया है
सुचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 19 सितंबर से 15 नवंबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से
अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी- प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि को ना बंद कराएगा नहीं किसी सरकारी संपत्ति की क्षति तोड़फोड़ आदि करेगा ना ही किसी प्रकार का पुतला जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा नहीं इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा। कोई भी व्यक्ति नई परंपरा अथवा गैर परंपरागत कार्य कार्यक्रम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और ना ही ऐसा भाषण देगा और ना ही ऐसा कैसेट बजाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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बलिया की 4 लड़कियों का आज़मगढ़ वालीबॉल टीम में चयन !

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बलिया । खेल निदेशालय लखनऊ के तत्वधान में आज यानी मंगलवार को महिला खेल के अंतर्गत महिलाओं का आज़मगढ़ मण्डलीय वालीबॉल चयन ट्रायल का आयोजन सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम आज़मगढ़ में हुआ,

जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बलिया के जमुना राम मेमोरियल स्कूल चितबड़ागाँव की  एंजेल बघेल, साक्षी यादव, अन्नया राय, इश्बा नौशाद का चयन आज़मगढ़ महिला वालीबॉल टीम में हुआ है।

जो  26 से 28 सितम्बर तक मिर्जापुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला वालीबॉल में आज़मगढ़ महिला वालीबॉल टीम से प्रतिभाग करेंगी।
चयनित खिलाड़ियों को विद्यालय के प्रबंधक श्री तुषारनन्द ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनायें देते हुये आगे भी महिला वालीबॉल खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की आशा की। ये जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य एब्री कुमार बघेल ने दी।

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फेफना

बलिया के जमुना राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ “शिक्षक सम्मान समारोह” का आयोजन

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बलिया के जमुना राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चितबड़ागांव एवं हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय, चितबड़ागांव के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के प्रांगण में आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर “शिक्षक सम्मान समारोह” का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गणेश वंदना गीत छात्र मंजीत पाण्डेय एवं नृत्य छात्रा प्रिती गुप्ता द्वारा प्रस्तुत कर प्रारम्भ हुआ। इसके उपरांत सरस्वती वंदना प्रज्ञा, प्रिया, स्वाति,सरिता के द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इसके उपरांत अवकाश प्राप्त शिक्षक श्री हीरानंद सिंह पूर्व प्रवक्ता मर्चेंट इंटर कॉलेज एवं श्री विजय नारायण यादव सेवानिवृत्ति श्री शिव प्रसाद गुप्त इंटर कॉलेज टीका देवरी, नगपुरा को महाविद्यालय के प्रबंधक श्री धर्मात्मानंद जी एवं प्रबंध निदेशक श्री तुषार नन्द जी द्वारा माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र एवं पुस्तक से सम्मानित किया गया।

अगले क्रम में विधि पंचम सेमेस्टर के छात्र आर्यन राय द्वारा शिक्षक के सम्मान में ओजस्वी भाषण प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय के छात्र ओंकार प्रसाद, अमरजीत, सर्वेश कुमार, बृजेश कुमार तथा छात्रा खुशबू, अन्य निधि, अल्पना प्रज्ञा, अनुराधा, शिवानी शुक्ला, अनामिका, वैष्णवी, प्रभावती, उषा इत्यादि ने अपने-अपने भाषण, गीत तथा नृत्य इत्यादि प्रस्तुत किया गया। शिक्षक गण की तरफ से डॉ शौकत खान,डॉ उदय नारायण, डॉ विनोद यादव इत्यादि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में जमुना राम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अंगद गुप्ता, हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री अभय श्रीवास्तव के साथ ही साथ डाॅ तेज प्रकाश पांडे, डॉ राकेश पांडेय, अविनाश पांडे, नीरज यादव, प्रीति मिश्रा, डॉ विपिन गुप्ता के साथ ही साथ महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी मौजूद रहे। सम्मानित शिक्षक द्वारा महाविद्यालय के प्रबंधक जी को क्षेत्र के मालवीय के रूप में सम्बोधित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक ब्रजेश गुप्ता एवं श्रीमती आरती पाण्डेय द्वारा किया गया।

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