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बलिया में बिजली विभाग के JE की मनमानी, ग्रामीण कनेक्शन को शहरी बताकर काटा, धमकी भी दी

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बलिया में बिजली विभाग के अधिकारी-कर्मचारी की मनमानी देखने को मिल रही है। जहां उपभोक्ताओं को गुमराह करते हुए वसूली कर रही है। बिजली विभाग के कर्मचारी किसी उपभोक्ता से शहरी कनेक्शन को ग्रामीण तो किसी से ग्रामीण को शहरी बताकर जुर्माना भी ठोक रहे है

मामला हनुमानगंज का है, जहां उपभोक्ता हीरा लाल वर्मा के घर शनिवार को बिजली विभाग के जेई प्रवीण यादव और कर्मचारी पहुंचे। जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हीरा लाल वर्मा के घर का बिजली का तार काट दिया जबकि इनका बिजली बिल जमा है। जब जेई से पूछा गया कि बिजली बिल जमा होने के बाद भी तार क्यों काटा तो जेई ने FIR की धमकी दी। जेई का कहना था कि ग्रामीण कनेक्शन है, जबकि शहरी होना चाहिए. इसलिए FIR भी होगी और जुर्माना भी लेगेगा।
जिसके बाद जेई ने उपभोक्ता हीरा लाल वर्मा पर 9556 रुपए का जुर्माना लगाया। पीड़ित ने मामले की शिकायत अधीक्षण अभियंता से की। पीड़ित ने अधीक्षण अभियंता से शिकायत कर दोषी बिजलीकर्मियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदक हीरा लाल वर्मा ने बताया कि बिजली बिल कनेक्शन लगभग 20 साल पहले लिया गया है। इसके बाद नियमित रूप से बिजली बिल जमा हो रहा है। कोई बिल का भुगतान अभी तक बाकी नहीं है।

ग्रामीण से कब शहरी हुआ इसकी जानकारी बिजली विभाग ने कभी नहीं दी। बीते दिन बिजली विभाग से जेई की उपस्थिती में क्षेत्रिय लाइनमैन ने बिजली का तार काट दिया। बिजली का तार काटने से पहले किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि जेई ने जब इस तरह की कार्रवाई की तो उस वक्त घर में कोई पुरुष नहीं था जब बिजली काटने से संबंधित जानकारी घर की महिलाएं ने ली तो धमकी दी गई।


इस बीच आपको बिजली कनेक्शन काटने के नियम बताते हैं। लाइसेंसधारी पहले सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता को नोटिस मिला है। नोटिस में लाइसेंसधारी के कारण और संभावित कार्रवाई का उल्लेख होना चाहिए। नोटिस में उपभोक्ता से संपर्क करने का अनुरोध करने वाला एक खंड शामिल होना चाहिए. पंजीकृत डाक द्वारा पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत, कुरियर या अन्य समान साधन भेजा जाना चाहिए। नोटिस उपभोक्ताओं के पास रहने वाले व्यक्ति को भी सौंपा जा सकता है। इसके अलावा लाइसेंसधारी परिसर के विशिष्ट भाग पर भी बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस लगा सकता है।नोटिस में बताया जाएगा कि उपभोक्ता ने नियत तारीख तक बिल भुगतान में चूक की।

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बलिया में पारा 40 के पार, प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जारी की गाइडलाइन

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बलिया में इस वक्त सूरज अपना कहर बरपा रहा है। पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है और कई जगह तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। इसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए जिला अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं।

बता दें कि मौसम विभाग ने इस साल भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक़ इस साल अन्य सालों के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। इस बार लू भी पहले के मुकाबले ज्यादा दिन चलेगी। ऐसे में जरूरी है कि हम लू, हीट स्ट्रोक से बचाव पर ध्यान दें। इससे बचाव के लिए प्रशासन ने सुझाव साझा किया है। प्रशासन ने स्लोगन दिया है ‘बच्चे तो गर्मी में खेलेंगे जनाब, पर तेज धूप लू ना करें उनका मजा खराब’।

प्रशासन ने हीट स्ट्रोक और लू से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने गर्मी के लक्षण बताए हैं, इसमें बेहोशी, मांसपेशियों में जकड़न, दौरा पड़ना, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, अधिक पसीना आना, कमजोरी चक्कर आना, बड़बड़ाना,सांस और दिल की धड़कन तेज होना, उल्टी आना, नींद से जागने में कठिनाई, शरीर का तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना शामिल है। प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गर्मी के कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं।

प्रशासन ने अपील की है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दें, शरीर को ढक कर रखें, धूप में खेलने से बचें, बच्चों को में गाड़ी लॉक ना करें। हीटस्ट्रोक के लक्षण प्रतीत होने पर बच्चे को तुरंत अंदर या छांव में लाये, नल के पानी से शरीर को पोछें या छिड़काव करें, बच्चों के कपड़े जहां तक हो सके ढीला कर दें, यदि बच्चा होश में है तो उसे तुरंत शीतल जल पिलायें,अगर बच्चे को उल्टियां हो तो उसे करवट के बल लिटाएं। पंखे के इस्तेमाल से हवा का प्रवाह तेज करें बेहोशी की हालत में बच्चे को कुछ ना दें।

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बलिया निवासी रिटायर्ड जवान ने बीटेक छात्र को मारी गोली, हुई मौत, हत्या के आरोपी पिता ,पुत्री गिरफ्तार

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गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया है। यहां बलिया निवासी एक रिटायर्ड जवान ने बलिया के रहने वाला बीटेक के छात्र विपुल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र आरोपी की बेटी का बॉयफ्रेंड था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, मामला गाजियाबाद जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके का है। यहां एक इंजीनियरिंग छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक छात्र के बीच शनिवार रात को बहस हुई थी, जिसके बाद उसने बीटेक छात्र की हत्या कर दी।

इस मामले में पुलिस उपायुक्त विवेक चंद्र यादव ने कहा, बलिया निवासी 25 वर्षीय बीटेक छात्र विपुल की एक रिटायर्ड सुरक्षाकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी राजेश कुमार सिंह भी बलिया के निवासी हैं और बीएसएफ से रिटायर्ड है, जो एक निजी सुरक्षा फर्म में कार्यरत है।

अधिकारी ने कहा, ‘विपुल कथित तौर पर आरोपी की बेटी के साथ रिश्ते में था। आरोपी रात में फ्लैट पर पहुंचा। विपुल के साथ उसकी बहस हुई, जिसके बाद उसने विपुल को पांच गोलियां मार दीं।’ पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं हत्या करने के मामले में पुलिस ने दीप्ति व उसके पिता राजेश को गिरफ्तार कर लिया।

 

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बलिया में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन सख्त, वसूला जाएगा जुर्माना

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बलिया में आए दिन आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। इन घटनाओं में आर्थिक नुकसान के साथ साथ संसाधनों की क्षति हो रही है। ऐसे में अब जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने किसानों को पराली न जलाने की चेतावनी दी है। उन्होंने किसानों को बताया कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु पराली, फसल अपशिष्टों को जलाना एक दण्डनीय अपराध है। राजस्व विभाग द्वारा पर्यावरण को हो रहे क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारीयों को पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया है कि दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपए, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए 5 हजार रुपए तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपए तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली के निर्देश दिया गया है।

पराली जलाने की घटना पर सम्बन्धित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि की कार्रवाई के प्रावधान किया गया है।

 

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